पशुओं की तस्करी के मामले में सहगल हुसैन ने स्पेशल कोर्ट के आदेश को दी चुनाती
डिजिटल डेस्क, कोलकाता। पश्चिम बंगाल पशु तस्करी मामले में सहगल हुसैन के वकील ने स्पेशल कोर्ट के उस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें ईडी को यह इजाजत दी गई है कि वह तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेता अनुब्रत मंडल के बॉडीगार्ड को पूछताछ के लिए राष्ट्रीय राजधानी में ले जा सकती है।
सोमवार को हाईकोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में वकील ने मांग किया किया मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक के आधार पर की जाए। इसी के साथ ही वकील ने कोर्ट का फैसला आने के पहले ईडी को भी अपने क्लाइंट को नई दिल्ली ले जाने की कार्रवाई को रोकने की सूचना भी दी है।
हुसैन और मंडल फिलहाल पश्चिम बर्दवान जिले में स्थित आसनसोल विशेष सुधारगृह में न्यायिक हिरासत में हैं। इससे पहले दिन में दिल्ली के राउज एवेन्यू में स्थित विशेष पीएमएलए कोर्ट ने ईडी के पक्ष में फैसला सुनाया।उधर, ईडी की टीम ने हुसैन को प्रोडक्टन वारंट पर लेने के लिए स्पेशल कोर्ट में अपील की। कोर्ट द्वारा अपील खारिज करने के बाद केंद्रीय एजेंसी ने कलकत्ता हाईकोर्ट के एक सदस्यीय बेंच न्यायमूर्ति र्तीथकर घोष की अदालत का रुख किया।
लेकिन न्यायमूर्ति र्तीथकर घोष ने अपील को खारिज कर दिया और टिप्पणी की कि समुचित कागजात और वैध प्रोडक्टशन वारंट के बगैर केंद्रीय एजेंसी को हुसैन को नई दिल्ली ले जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। न्ययमूर्ति ने कहा कि केवल पीएमएलए कोर्ट ही वारंट जारी कर सकती है।
उसके बाद 15 अक्टूबर को ईडी ने पीएएलए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामले की सुनवाई के बाद सोमवार को कोर्ट ने ईडी की मांग को स्वीकार करते हुए हुसैन को पूछताछ के लिए नई दिल्ली स्थित केंद्रीय एजेंसी के मुख्यालय में ले जाने जाने की इजाजत दे दी थी।
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Created On :   18 Oct 2022 1:30 PM IST