केजीएफ-2 म्यूजिक कॉपीराइट मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को अवमानना नोटिस जारी किया

Karnataka High Court issues contempt notice to Rahul Gandhi in KGF-2 music copyright case
केजीएफ-2 म्यूजिक कॉपीराइट मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को अवमानना नोटिस जारी किया
कर्नाटक केजीएफ-2 म्यूजिक कॉपीराइट मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को अवमानना नोटिस जारी किया

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरू। कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी, जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेत को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने फिल्म केजीएफ - चैप्टर 2 के संगीत से संबंधित कॉपीराइट उल्लंघन मामले में अवमानना नोटिस जारी किया है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी. वरले और न्यायमूर्ति अशोक एस. किनागी की खंडपीठ ने यश अभिनीत ब्लॉकबस्टर फिल्म में संगीत के कॉपीराइट मालिकों एमआरटी म्यूजिक द्वारा दायर याचिका पर शुक्रवार को पारित किया।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारत जोड़ो यात्रा पर एक प्रचार फिल्म से गीतों को हटाने के लिए कथित रूप से एक उपक्रम का उल्लंघन करने के लिए कांग्रेस नेताओं के खिलाफ अदालती नोटिस की अवमानना का आदेश दिया गया था। अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी अक्टूबर में तीन सप्ताह तक कर्नाटक में रहे थे। फिल्म के म्यूजिक को कांग्रेस पार्टी द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया गया था।

याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि 8 नवंबर को कांग्रेस नेताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत को एक वचन दिया था कि वे 9 नवंबर तक अपने सोशल मीडिया हैंडल से कथित आपत्तिजनक सामग्री को हटा देंगे, और और भविष्य में इसका उपयोग करने का कोई इरादा नहीं है।

8 नवंबर को, उच्च न्यायालय की एक अन्य खंडपीठ ने कांग्रेस पार्टी के हैंडल को ब्लॉक करने के लिए एक अन्य अदालत के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के आदेश को रद्द कर दिया था, और यह पता लगाने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक ऑडिट किया था कि क्या कॉपीराइट की गई सामग्री का अवैध रूप से उपयोग किया गया था।

एमआरटी ने बताया कि सामग्री अभी भी कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया खातों पर उपलब्ध थी। परिणामस्वरूप, वर्तमान अवमानना शिकायत दायर की, जिसमें दावा किया गया कि आरोपी नेताओं ने उच्च न्यायालय के फैसले की अवज्ञा की थी। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि अंडरटेकिंग के बावजूद कॉपीराइट वाले गाने 20 नवंबर को कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल जैसे ट्विटर और फेसबुक पर पाए गए।

याचिकाकर्ता ने कांग्रेस पार्टी पर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लोगों को गाने वाली इन क्लिप को डाउनलोड करने की अनुमति देने का भी आरोप लगाया। दलील में कहा: सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि उच्च न्यायालय उचित कार्रवाई और/या जानबूझकर अवज्ञा करने और 8 नवंबर के आदेश के उल्लंघन के लिए कार्यवाही शुरू करने की कृपा करे। अदालत ने कांग्रेस पार्टी को नोटिस जारी किया है और मामले की अगली सुनवाई 12 जनवरी, 2023 को होगी।

 

 (आईएएनएस)

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Created On :   2 Dec 2022 11:00 PM IST

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