शिक्षक नियुक्ति मामला : सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, झारखंड के मुख्य सचिव व्यक्तिगत रूप से पेश हों

Teacher appointment case: Supreme Court directs Jharkhand Chief Secretary to appear in person
शिक्षक नियुक्ति मामला : सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, झारखंड के मुख्य सचिव व्यक्तिगत रूप से पेश हों
झारखंड शिक्षक नियुक्ति मामला : सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, झारखंड के मुख्य सचिव व्यक्तिगत रूप से पेश हों
हाईलाइट
  • अदालत में अवमानना याचिका

डिजिटल डेस्क, रांची। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में हाईस्कूल शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़े एक मामले में अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए के राज्य के मुख्य सचिव को तलब किया है।

शीर्ष अदालत ने उन्हें राज्य सरकार द्वारा अपने फैसले का उल्लंघन करने का कारण स्पष्ट करने के लिए 2 दिसंबर को शारीरिक रूप से हाजिर होने के लिए कहा है।

इस मामले की सुनवाई सोमवार को जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने की। शीर्ष अदालत ने अपनी पिछली सुनवाई में सरकार को नोटिस जारी कर हाईस्कूल शिक्षकों की नियुक्ति में यथास्थिति बहाल करने का आदेश दिया था।

राज्य में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया 2016 से चल रही है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) के विज्ञापन संख्या 21/2016 के बाद आयोजित परीक्षा के आधार पर तैयार मेरिट लिस्ट को सोनी कुमारी व अन्य ने चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट लिस्ट को रिवाइज करने का आदेश दिया है। आदेश का पालन नहीं होने पर सोनी ने अदालत में अवमानना याचिका दायर की।

 

आईएएनएस

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Created On :   29 Nov 2022 12:30 AM IST

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