दिल्ली शराब घोटाला: दिल्ली में जेल से सरकार चलाने का आज से आगाज, अरविंद केजरीवाल ने ईडी की हिरासत से जारी किया पहला ऑर्डर

दिल्ली में जेल से सरकार चलाने का आज से आगाज, अरविंद केजरीवाल ने ईडी की हिरासत से जारी किया पहला ऑर्डर
  • दिल्ली में जेल से चलेगी सरकार!
  • केजरीवाल ने जेल से जारी किया पहला ऑर्डर
  • मंत्री आतिशी का आज 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कथित शराब घोटाले में ईडी की गिरफ्तारी के बावजूद अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं। केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे। इस कड़ी में ईडी की हिरासत में रहते हुए दिल्ली सीएम ने आज अपना पहला ऑर्डर जारी किया है। जानकारी के मुताबिक, यह ऑर्डर जल मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने जेल से ही ऑर्डर से संबंधित नोटिस दिल्ली सरकार में जल मंत्री आतिशी मार्लेना को भेजा है। आपको बता दें कि केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी आज सुबह करीब 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं।

सीएम पद से हटाने के लिए कोर्ट में याचिका

दिल्ली शराब नीति मामले में फंसे सीएम केजरीवाल को सीएम पद से हटाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में उनके खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की गई है। जिसमें मांग की गई है कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस याचिका को सुरजीत सिंह यादव शख्स ने दायर किया है। मालूम हो कि दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गुरुवार को ईडी ने दिल्ली के सीएम को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा था कि केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे और जेल से ही सरकार चलाएंगे।

हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा है कि दिल्ली के सीएम एक वित्तीय घोटाले में आरोपी हैं ऐसे में उन्हें सार्वजनिक पद पर रहने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। याचिकाकर्ता ने कहा कि यदि केजरीवाल पद पर बने रहते हैं तो कानून की प्रक्रिया में बाधा आएगी। जिससे राज्य में संवैधानिक तंत्र टूट भी सकता है।

ईडी ने किस अधिकार के तहत किया अरेस्ट?

सदन के सदस्यों को कोर्ट ऑफ सिविल प्रोसिजर की धारा 135 के तहत विशेषाधिकार मिले है, जिनमें उन्हें सिविल मामलों में गिरफ्तारी से छूट मिली हुई है। आपराधिक मामलों में ये संरक्षण प्राप्त नहीं है। हालांकि उनकी गिरफ्तारी की सूचना सदन प्रमुख को देना अनिवार्य होता है। संरक्षण प्राप्त पदों में प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, मुख्यमंत्री, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य आते हैं। क्रिमिनल मामले के चलते ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। धारा 135 के तहत विधानसभा या विधान परिषद के किसी सदस्य को गिरफ्तार करने के लिए अध्यक्ष या सभापति से पहले मंजूरी लेनी होती है। इसके साथ ही यह धारा 135 के तहत सत्र के 40 दिन पहले, उसके दौरान, व 40 दिन बाद किसी भी सदस्य को हिरासत में नहीं लिया जा सकता है।

नए सीएम की रेस में सबसे आगे ये नाम

दिल्ली सीएम को ईडी ने शराब नीति घोटाला मामले में 2 घंटे लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। इसी मामले में उनसे पहले आप पार्टी और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह को भी गिरफ्तारी किया गया था। दोनों ही नेता जेल की सलाखों के पीछे हैं। उनके साथ दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन भी जेल में कैद हैं। यदि अरविंद केजरीवाल को केस में राहत नहीं मिली, तो उन्हें जल्द ही सीएम पद से इस्तीफ देना पड़ सकता हैं। ऐसे में दिल्ली के अगले सीएम के लिए अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम सबसे आगे चल रहा है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी में संयोजक के पद के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ ही आतिशी और सुनिता केजरीवाल का नाम भी बना हुआ है।

Created On :   24 March 2024 3:26 AM GMT

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