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जूनियर हॉकी : सुल्तान जोहोर कप के फाइनल में ब्रिटेन से हारी भारतीय टीम

हाईलाइट
- जूनियर हॉकी : सुल्तान जोहोर कप के फाइनल में ब्रिटेन से हारी भारतीय टीम
डिजिटल डेस्क, जोहोर बाहरू। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम को यहां नौवें सुल्तान जोहोर कप के फाइनल में शनिवार को ग्रेट ब्रिटेन के हाथों 1-2 से हार का सामना करना पड़ा।भारत के लिए गुरजीत सिंह ने 49वें मिनट में गोल दागा जबकि ब्रिटेन के लिए स्टुअर्ट रशमेरे ने 50वें और 60वें मिनट में गोल किए। दोनों टीमों के बीच खेले गए फाइनल मुकाबले का पहला हाफ गोल रहित रहा। दूसरे हाफ में भी दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला।
49वें मिनट में गुरजीत ने शानदार गोल कर भारत को 1-0 से आगे कर दिया।भारत की यह बढ़त हालांकि ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकी और स्टुअर्ट रशमेरे ने 50वें मिनट में गोल कर मैच को 1-1 से बराबरी पर ला दिया। ऐसा लग रहा था कि मैच पेनल्टी शूटआउट में जाएगा, लेकिन रशमेरे ने अंतिम तीन सेकेंड के अंदर ही एक और गोल दागकर ब्रिटेन को लगातार दूसरी बार चैंपियन बना दिया।भारत को पिछली बार भी फाइनल में ब्रिटेन के हाथों 2-3 से हाकर खिताब से वंचित होना पड़ा था। भारत ने अंतिम बार यह खिताब 2014 में जीता था।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।