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पीकेएल-7 : एलिमिनेटर-2 में हरियाणा का सामना यू-मुम्बा से

अहमदाबाद, 14 अक्टूबर (आईएएनएस)। हरियाणा स्टीलर्स टीम प्रो कबड्डी लीग (पीकेएल) के सातवें सीजन में आज यहां ट्रांसस्टैडिया स्थित ईकेए एरेना में एलिमिनेटर-2 मुकाबले में यू-मुम्बा के खिलाफ मैट पर उतरेगी।
लीग चरण के अपने अंतिम मैच में यू-मुम्बा से ही 33-39 से हारने के बाद हरियाणा की टीम इस मैच में वापसी करना चाहेगी। टीम के रेडर नवीन का मानना है कि हरियाणा अपनी गलतियों में सुधार करेगी और प्लेऑफ मैच में अपना सर्वश्रेष्ठ देगी।
नवीन ने मैच से पहले कहा, इस समय हमारा ध्यान केवल अपना सर्वश्रेष्ठ देने और फाइनल में पहुंचने पर है। यू-मुम्बा के खिलाफ हमने अपने पिछले मैच में कुछ गलतियां की थी। हालांकि उस मैच से हमें यह आइडिया मिल गया है कि हमें कहां सुधार करनी है। इसके बावजूद हम अपनी गलतियों में सुधार करेंगे और प्लेऑफ में यू-मुम्बा के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे।
उन्होंने साथ ही हरियाणा स्टीलर्स ने नॉकआउट चरण के लिए अपनी ट्रेनिंग में थोड़ा बदलाव किया है।
नवीन ने कहा, ट्रेनिंग सेशन के दौरान हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं। प्लेऑफ के लिए हमने अपनी ट्रेनिंग में थोड़ा बदलाव किया है। मुझे लगता है कि प्लेऑफ में हमें शांत रहना होगा क्योंकि ये मैच तनावपूर्ण परिस्थितियों में होने वाले हैं।
यू-मुम्बा और हरियाणा स्टीलर्स की टीमें इस सीजन में एक-एक बार एक-दूसरे को हरा चुकी हैं, ऐसे में यह मुकाबला काफी प्रतिस्पर्धात्मक होने की उम्मीद है। हरियाणा ने पहले मुम्बा को मात दी थी जबकि लीग चरण के अपने अंतिम मैच में हरियाणा स्टीलर्स को मुम्बा से हार का सामना करना पड़ा था।
हरियाणा के रेडरों को अपना शानदार प्रदर्शन करना होगा क्योंकि यू-मुम्बा के पास फजल अत्राचली और सुरिंदर सिंह के रूप में डिफेंसिव जोड़ी मौजूद है। नवीन का हालांकि कहना है कि यू-मुम्बा के लिए हरियाणा स्टीलर्स के पास अपनी एक अलग रणनीति है।
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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।