पुरानी गाड़ियों पर बैन खत्म: मंत्री मंजींदर सिंह सिरसा ने सीएक्यूएम को लिखा पत्र, कहा - 'पुरानी गाड़ियों को ईंधन नहीं देने वाले आदेश को तुरंत रोका जाए'

मंत्री मंजींदर सिंह सिरसा ने सीएक्यूएम को लिखा पत्र, कहा - पुरानी गाड़ियों को ईंधन नहीं देने वाले आदेश को तुरंत रोका जाए
  • दिल्ली मंत्री सिरसा ने CAQM को लिखा पत्र
  • दिल्ली में कितनी है पुरानी गाड़ियां
  • मौजूदा नियम से दिल्ली की वायु गुणवत्ता में हो सकता सुधार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल-डीजल देने वाले आदेश पर फिलहाल के लिए रोक लग सकती है। इसके लिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मंजींदर सिंह सिरसा ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) से अपील की है। जिसमें उन्होंने कहा कि पुरानी गाड़ियों को ईंधन नहीं देने वाले आदेश को तुरंत रोका जाए, जब तक एनसीआर क्षेत्र में ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) सिस्टम पूरी तरह से लागू नहीं हो जाता है।

वायु की गुणवत्ता में सुधार

मंत्री सिरसा ने सीएक्यूएम को अपने पत्र में कहा, “हम अनुरोध करते हैं कि ‘डायरेक्शन नंबर 89’ को तब तक रोका जाए, जब तक NCR क्षेत्र में ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) सिस्टम पूरी तरह लागू नहीं हो जाता।” उन्होंने आगे कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली सरकार की मौजूदा कोशिश के कारण दिल्ली की वायु गुणवत्ता में बड़ा सुधार ला सकती है।

मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फेंस के दौरान कहा कि सीएक्यूएम के इस फैसले से दिल्ली के लोग काफी नाराज हैं, लेकिन इस मामले में सरकार हमेशा उनके साथ खड़ी है। पुरानी गाड़ियों को डीजल-पेट्रोल नहीं देने का आदेश सीएसक्यूएम ने अप्रैल में जारी किया था और कहा था कि 1 जुलाई 2025 से 10 साल से पुरानी डीजल और 15 साल से पुरानी सीएनजी गाड़ियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। ये नियम दिल्ली या बाहर से आई गाड़ियां पर भी लागू होगा।

दिल्ली में इतनी है पुरानी गाड़ियां

देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में करीब 60.14 लाख गाड़ियां ऐसी है, जिनके रजिस्ट्रेशन खत्म हो चुके हैं। जिसमें से कई गाड़ियां अभी भी सड़क पर धड़ल्ले से दौड़ रही हैं। VAHAN डाटाबेस के अनुसार, 60.14 लाख गाड़ियों में 41 लाख टू-व्हीलर, जबकि 18 लाख फोर- व्हिलर गाड़ियां हैं। पिछले महीने रेखा गुप्ता सरकार ने इन गाड़ियों को पेट्रेल-डीजल नहीं देने की बात कही थी। ये आदेश स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) ने सभी पेट्रोल पंपों को जारी किया था। जिसमें कहा गया था कि जिन गाड़ियों को पेट्रोल-डीजल नहीं दे रहे है, उनके डिजिटल या मैनुअल रिकॉर्ड रखें।

Created On :   3 July 2025 8:58 PM IST

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