Court Decision: दिल्ली में ग्रीन पटाखे जलाने को लेकर सुर्पीम कोर्ट ने जारी की गाइडलाइन, इन नियमों का रखे ध्यान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिवाली से पहले सुर्पीम कोर्ट ने दिल्ली NCR के लिए पटाखों पर बड़ा आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति है जो नेशनल एन्वॉयर्नमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रणामित होंगे। यह फैसला कोर्ट ने इसलिए लिया क्योकि मुख्यमंत्री ने कोर्ट से अपील की थी।
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कोर्ट ने जो आदेश जारी किया है उनके नियमों को ध्यान में रखते हुए पटाखे जलाए जाएंगे। इस विषय को लेकर पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी एजेंसियों और पटाखा विक्रेताओं के साथ बैठक की।
पर्यावरण मंत्री ने दिल्ली पुलिस और अन्य अधिकारियों से बैठक की। जिसमें DPCC, MCD, NDMC, NEERI, PESO और जिला अधिकारी भी मौजूद थे। उन्होंने पटाखा विक्रेताओं से कहा, "वे केवल वही ग्रीन पटाखे बेचें जिन पर NEERT द्वारा प्रमणित QR कोड लगा हो। बिक्री की अनुमति केवल 18 से 20 अक्टूबर तक रहेगी और जलाने की अनुमति 19 और 20 अक्टूबर को सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक ही दी गई है।"
मंत्री ने पटाखों को लेकर लोगों को किया जागरूक
मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने हमें यह छूट दी है, लेकिन यह जिम्मेदारी के साथ आई है। अगर हम सभी नियमों का पालन करेंगे, तो यह अस्थायी राहत भविष्य में स्थायी व्यवस्था बन सकती है। पटाखा विक्रेता भी जागरूकता अभियान में साझेदारी बनें और लोगों को बताएं कि ग्रीन पटाखे पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाते हैं।"
मुख्यमंत्री ने कोर्ट से अनुमति मांगी
सीएम रेखा गुप्ता ने कोर्ट से ग्रीन पटाखें जलाने को लेकर अपील की थी। उन्होंने कहा था कि दिल्लीवासियों की खुशियों को ध्यान में रखते हुए अनुमति दी जाए। साथ ही सदियों से चली आ रही परंपरा को खत्म न किया जाए। हम पूरा प्रयास करेंगे कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए एक सीमित सयम में ही पटाखें छुड़ाएंगे।
सभी छोटे बड़े बिक्रेताओं को लाइसेंस जारी करने के निर्देश
शहर में प्रदूषण बढ़ने न पाए इसके लिए दिल्ली सरकार अब नया तरीका अपना रही है। जिसमें DPCC के जरिए 14 से 15 अक्टूबर तक वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) की निगरानी करेगी। इसके बाद हर दिन की रिपोर्ट तैयार की जाएगी और वह रिपोर्ट CPCB और सुप्रीम कोर्ट को भेजी जाएगी। सरकार ने दिल्ली पुलिस को यह आदेश दिया गया है कि, जो लोग अस्थाई रूप से पटाखे बेचते हैं उनका भी लाइसेंस दो दिन के भीतर जारी करें। ताकि तैयारियों में देरी न हो। त्योहार समाप्त होने के बाद विक्रेताओं के पास जो स्टॉक बच जाएगा उन्हें दो दिन के अंदर नष्ट करने या वापस करने का समय दिया जाएगा।
जिम्मेदारी को ध्यान में रखकर परंपरागत तरीके से मनाएं
दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, "दिल्ली के लोगों ने परंपरागत तरीके से दिवाली मनाने की मांग की थी। अब जब कोर्ट ने अनुमति दी है, तो हमें जिम्मेदारी भी निभानी होगी। आइए, इस बार खुशियों के साथ प्रदूषण-मुक्त और अनुशासित दिवाली मनाएं।"
Created On :   15 Oct 2025 11:48 PM IST