MP News: मप्र में अब वन भूमि अतिक्रमण मुक्त होने पर दर्ज केस कोर्ट से वापस लिये जायेंगे

मप्र में अब वन भूमि अतिक्रमण मुक्त होने पर दर्ज केस कोर्ट से वापस लिये जायेंगे

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मप्र में अब वन भूमि के अतिक्रमण से मुक्त होने पर पहले दर्ज केस अब कोर्ट से वापस लिये जायेंगे। इसके निर्देश राज्य शासन ने वन बल प्रमुख को जारी कर दिये हैं। दरअसल वनाधिकार कानून 2006 लागू होने पर 13 दिसम्बर 2005 तक वन भूमि पर आदिवाससियों द्वारा अतिक्रमण संबंधी साधारण वन अपराध प्रकरणों को जांच एवं अनुसंधान प्रक्रिया से वापस लेते हुये निरस्त करने के आदेश 6 अगस्त 2006 को जारी किये गये थे। लेकिन अब पिछले दस सालों में आदिवासियों पर दर्ज वन अपराधों की सूची तैयार की गई है जिसमें 3470 प्रकरण वन विभाग के पास हैं तथा 4 हजार 443 प्रकरण न्यायालयों में विचाराधीन हैं। इनमें मुख्यतया अवैध कटाई, अतिक्रमण, अवैध उत्खनन, वन्यप्राणी संबंधी अपराध शामिल हैं। अब ये वन अपराध जिन पर कोर्ट में चालान पेश कर दिया गया है, वापस लेने के लिये नई प्रक्रिया निर्धारित कर दी गई है। यह कार्यवाही राज्यपाल मंगु भाई पटेल के निर्देश पर की गई है जो उन्होंने राजभवन में गठित जनजतीय प्रकोष्ठ की बैठक में वन विभाग को दिये थे।

ये वन अपराध वापस नहीं होंगे

वाहनों की जप्ती एवं राजसात, अवैध आरा मशीन संचालन, संगठित रुप से की गई अवैध वृक्ष कटाई, अवैध उत्खनन, शिकार, वन्यप्राणियों को हानि पहुंचाना तथा उनके रहवास को किसी प्रकार की गंभीर क्षति पहुंचाना। इसी प्रकार, वन भूमि पर संगठित रुप से अवैध गतिविधियों एवं शस्त्रों का उपयोग करते हुये हिंसक वारदात के जरिये अतिक्रमण करने वाले केस भी वापस नहीं लिये जायेंगे।

ये वन अपराध वापस होंगे

जिन प्रकरणों में वन भूमि अतिक्रमण मुक्त हो गई है, ऐसे केस वापस लिये जायेंगे और महसूल या मुआवजा की लंबित वसूली समाप्त की जायेगी तथा वन अपराधियों से जब्त की गई ऐसी सामग्री (वनोपज को छोड़कर) जो वैधानिक प्रक्रिया अनुसार राजसात नहीं की गई है, को यथास्थिति (जिस स्थिति में वन विभाग के पास उपलग्ध है) वापस किया जायेगा।

जिला स्तरीय समितियां लेंगी केस वापसी का निर्णय

जिला स्तरीय समिति जिसमें कलेक्टर अध्यक्ष, डीएफओ सदस्य तथा जिला अभियोजन अधिकारी सदस्य सचिव हैं, द्वारा न्यायालयीन प्रकरणों का परीक्षण एवं सतत समीक्षा कर केस वापस लेने का निर्णय लेगी।

Created On :   8 Oct 2025 6:30 PM IST

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