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प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम तहत आवेदन 15 अगस्त तक आमंत्रित!
सिवनी जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र सिवनी द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत उद्योग/सेवा इकाई स्थापित करने के इच्छुक सक्ष्म और सशक्त आवेदकों युवक-युवतियों से आवेदन पत्र online आमंत्रित किये जाते है। योजना के अंतर्गत निर्माण क्षेत्र के लिये अधिकतम 25 लाख एवं सेवा क्षेत्र लिये अधिकतम 10 लाख तक के परियोजना के लिये बैंकों के माध्यम से ऋण स्वीकृत किये जाते है। योजना के अंतर्गत स्वीकृति परियोजना लागत पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिये – सामान्य पुरूष को 25 प्रतिशत तथा महिला, भूतपूर्व सैनिक, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को 35 प्रतिशत की दर से अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। यदि इकाई की स्थापना नगरपालिका क्षेत्र में की जाती है तो अनुदान की दर- सामान्य हेतु 15 प्रतिशत तथा अन्य सभी वर्गो महिला, भूतपूर्व सैनिक, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिये 25 प्रतिशत है। योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने हेतु 18 वर्ष से ऊपर का कोई भी व्यक्ति जो ऋण निश्चय करके किसी इकाई की स्थापना करने हेतु इच्छुक हो लाभ ले सकता है। योजना में निर्माण क्षेत्र में 10 लाख तथा सेवा क्षेत्र में 5 लाख से अधिक परियोजना हेतु 8 वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। योजना में आय की कोई सीमा नहीं है। योजना के अंतर्गत केवल नई इकाईयो के लिए ऋण सुविधायें उपलब्ध कराई जाती है। पुरानी इकाई को बढ़ाने की दृष्टि से आवेदन अपात्र माना जायेगा। योजना में टर्मलोन तथा कार्यशील पूंजी दोनों सुविधा बैंकों द्वारा की जाती है परन्तु कार्यशील पूंजी का केवल 1 चक्र अधिकतम 40 प्रतिशत तक की मान्य की जाती है अर्थात स्थाई पूंजी 60 प्रतिशत कार्यशील पूंजी 40 प्रतिशत तक ही प्रोजेक्ट में शामिल होगी। अत: प्रोजेक्ट में स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है। योजना के अंतर्गत स्थाई पूंजी पर प्रति 1 लाख पर 1 व्यक्ति रोजगार उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है, योजना में बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत होने पर बैंक के प्रचलित सामान्य दर ब्याज धारित होता है। जिले में सभी बैंकों को लक्ष्य दिये गये हैं। बैंक से योजनान्तर्गत ऋण लेने के इच्छुक आवेदक निम्न दस्तावेजों/ प्रमाण पत्रों के साथ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के पोर्टल kvic.gov.in पर जाकर online आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। आवेदन के लिये (1) फोटो (2) जाति (3) आधार (4) ग्राम पंचायत जनसंख्या प्रमाण पत्र तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र (5) मूल निवास (6) योजना के नियमानुसार शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र (7) विस्तृत प्रोजेक्ट CA (8) कोटेशन/ मशीन स्थाई पूंजी के कोटेशन (9) यदि ऐसी इकाई स्थापित कर रहे है जिसमें किसी विभाग के वांछित स्वीकृति सहमति की आवश्यकता है सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र/ स्वीकृति पत्र की फोटो प्रति अपलोड कराना आवश्यक है। इसके साथ ही PMEGP में स्कोर कार्ड का प्रावधान किया गया जिसमें दस्तावेज अपलोड कराने पर स्कोर 60 से अधिक होने पर ही बैंक प्रेषित किया जाता है, अत: परिवार की समग्र जानकारी के लिये राशन कार्ड/ समग्र आई.डी., मकान स्वयं अथवा पैतृक है के लिये पंचायत कर प्रमाण पत्र/ मकान के दस्तावेज जिसमें नाम हो उस मकान/ स्थान पर रहने के लिये बिजली बिल, जिसके लिए आवेदन दिया है उसका अनुभव प्रमाण पत्र यदि हो, पारिवारिक आय के आय स्त्रोत हों तो प्रमाण पत्र/ आयकरदाता है तो पिछले सत्र का रिटर्न/ पॉलिसी ली है तो पॉलिसी की रसीद फोटोप्रति, बैंक की पासबुक, क्रेडिट हिस्ट्री (अनिवार्य है)/स्किल प्रमाण पत्र/ जी.एस.टी. धारक है तो इसकी प्रति/ बैंक में कोलेटराल सिक्योरिटी कव्हरेज हेतु उपलब्ध दस्तावेज की प्रति संबंधित (खाने में) अपलोड करायें। योजना के अंतर्गत निर्माण क्षेत्र जैसे :- मैदा मिल, दाल मिल, बेसन प्लांट, राईस मिल, पोहा मिल, मुरमुरा उद्योग, स्ट्रा बोर्ड, रेल्वे स्लीपर्स, स्टोन क्रेशर, आर.सी.सी. हयूम पाईप, कांक्रिीट ब्लाक्स, सीमेंट हॉलेब्रिक्स, सीमेंट चौखट, सीमें जाली, आर.सी.सी. फेंसिंग पोल, सीमेंट टाईल्स, एम.पी.ई.बी., सीमेंट पोल, स्टील फर्नीचर, सीसल रेषे से कलात्मक वस्तुएं निर्माण कार्य, लाख प्रोसेसिंग, लाख की वस्तुएं निर्माण, मिल्क प्रोडक्ट, चिमनी ब्रिक्स, कम्प्यूटराइज्ड बोर्ड, बारबेड बायर एवं फेसिंग, आयरन जाली, कोल्ड स्टोरेज, कृषि उपकरण निर्माण, मसाला उद्योग, रेडीमेड वस्त्र निर्माण, पीतल बर्तन निर्माण, आयुर्वेदिक दवा निर्माण, अगरबत्ती निर्माण, मिनरल वाटर, हर्बल प्रोडक्ट, ऑफ सेट कलर प्रिटिंग, स्टील फ्रेब्रिकेशन, बेकरी, कनफेक्सनरी, प्लास्टिक पाइव कन्टेनर एवं पॉलीथन बैग, अचार चिरौजी, प्रोसेसिंग, गुड, खांडसारी शुगर, बैटरी ए%E
Created On :   10 Aug 2021 4:31 PM IST