शर्तानुसार लायसेंसधारी कृषि आदान विक्रेताओं को कोरोना कर्फ्यू अवधि में प्रतिष्ठान संचालन की छूट!

Licensed agricultural input vendors as per condition exemption for establishment operations during Corona curfew period!
शर्तानुसार लायसेंसधारी कृषि आदान विक्रेताओं को कोरोना कर्फ्यू अवधि में प्रतिष्ठान संचालन की छूट!
शर्तानुसार लायसेंसधारी कृषि आदान विक्रेताओं को कोरोना कर्फ्यू अवधि में प्रतिष्ठान संचालन की छूट!

डिजिटल डेस्क | सिवनी कलेक्टर डॉ राहुल हरिदास फटिंग ने आगामी खरीफ बुआई के मद्देनजर कृषकों को पर्याप्त मात्रा में कृषि आदान जैसे बीज, उर्वरक, कीटनाशक का भण्डारण एवं वितरण के लिए कोरोना कर्फ्यू के दौरान समय दोपहर 12:00 बजे से शाम 4:00 बजे (शनिवार एवं रविवार को छोड़कर) तक समस्त लायसेंसधारी कृषि आदान विक्रेताओं को बीज निगम, बीज उत्पादक समितियों एवं सेवा सहकारी समितियों को कोविड-19 की गाईडलाईन अनुरूप कृषि आदान सामग्री विक्रय करने की अनुमति प्रदान करने के आदेश जारी किए है।

अनुमति केवल लायसेंसधारी कृषि आदान विक्रेताओं को जारी की गई है। लायसेंसधारी कृषि आदान विक्रेताओं के अलावा अन्य प्रतिष्ठिनों से कृषि आदान सामग्री का विक्रय करते पाये जाने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। कृषि आदान सामग्री का विक्रय करते समय सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना एवं विक्रेता एवं कृषकों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा।

काउंटर में एक समय पर दो व्यक्ति एवं एक ग्राहक के अलावा अन्य कोई उपस्थिति नही होगा।आकस्मिक निरीक्षण के दौरान उपरोक्त शर्तों का पालन न करते पाये जाने पर संबंधित संस्थान को आगामी आदेश तक सील किया जावेगा एवं धारा 188 भारतीय दंडविधान अन्तर्गत दण्डनीय अपराध मानने हुये कार्यवाही की जावेगी।

Created On :   19 May 2021 2:35 PM IST

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