नाबालिग को फुसलाकर ले गया सूरत, दुष्कर्म करने वाले को आजीवन कारावास
डिजिटल डेस्क,अकोला। नाबालिग किशोरी को फुसलाकर सूरत भगा ले जाने, तीन माह तक साथ रखकर उसका यौन शोषण करने तथा इस वजह से किशोरी के गर्भवती हो जाने के लिए जिम्मेदार आरोपी को जिला व सत्र न्यायाधीश चकोर श्रीकृष्ण बाविसकर ने सोमवार को विभिन्न धाराओं एवं पोस्को अधिनियम के तहत जीवन के अंत तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उसे 36 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना न अदा करने की सूरत में अतिरिक्त शिक्षा का भी आदेश में प्रावधान किया गया है। इस फैसले के कारण महिलाओं तथा किशोरियों के साथ अत्याचार करने वालों को सबक मिलेगा।
इस तरह चला मामला
पूरे मामले की जांच अकोट पुलिस ने की तथा दोषारोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। मामले में आरोपी के खिलाफ उपरोक्त धाराओं के तहत दोषारोप पत्र रखा गया। आरोपी के खिलाफ अपराध साबित करने के लिए 16 गवाह जांचे गए जिसमें आरोपी के खिलाफ मामला साबित हुआ। लिहाजा विद्यमान जिला व सत्र न्यायाधीश–1 अकोट न्यायाधीश चकोर बाविसकर के न्यायालय ने आरोपी को विभिन्न धाराओं एवं पोस्को अधिनियम के तहत जीवन के अंत तक आजीवन कारावास तथा 36 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई। आदेश में बालकों के यौन अत्याचार के लिए आरोपी को दस वर्ष का सश्रम कारावास, तथा दस हजार रूपए जुर्माना, जुर्माना न भरने पर दो साल अतिरिक्त सजा, पोस्को की धारा 6 के तहत प्राकृतिक जीवन के अंत तक आजीवन कारावास व 20 हजार रूपए का जुर्माना, जुर्माना न भरने पर तीन वर्ष अतिरिक्त सजा, धारा 363 के तहत आरोपी को 7 साल का सश्रम कारावास तथा 6 हजार रूपए जुर्माना भरना होगा। जुर्माना न भरने पर एक वर्ष अतिरिक्त शिक्षा भोगनी होगी। आरोपी की ओर से यदि जुर्माने की रकम वसूल होती है तो उस राशि से 75 प्रतिशत पीड़िता को मुआवजे के रूप में देने के आदेश भी न्यायालय ने दिए। मामले में सरकार पक्ष की ओर से अधिवक्ता जी.एल.इंगोले ने कामकाज देखा मामले की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक शुभांगी दिवेकर ने की। हे.का.संजय पोटे ने पैरवी के रूप में न्यायालय में सहयोग किया।
यह है प्रकरण
चार साल पहले 29 जून 2017 को शिकायतकर्ता की नाबालिग किशोरी अपने घर से स्कालरशिप की रकम निकालने तथा ट्यूशन लगाने को जाती हूं कहकर घर से गई थी। उसके शाम तक वापस न आने के बाद शिकायतकर्ता तथा रिश्तेदारों ने उसकी खोजबीन की अंतत: पुलिस थाने में धारा 363 के तहत शिकायत दर्ज कराई गई। घटना में आरोपी मंगेश महादेव चव्हाण किशोरी को फुसलाकर तथा सब्जबाग दिखाकर सूरत ले गया। तीन माह बाद 29 सितम्बर को पीड़िता तथा आरोपी को अकोट सिटी पुलिस थाने में उपस्थित किया गया। तथा आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पीड़ित किशोरी का बयान दर्ज करने के बाद उसकी मेडिकल जांच की गई। जिसमें वह गर्भवती पाए जाने के कारण आरोपी के खिलाफ धारा 366, 376 (2) (जे) के तहत मामला दर्ज किया गया। पीड़िता की जन्म तिथि से वह बालिका पाए जाने के कारण धाराओं में 3,4,5 तथा 6 पोस्को अधिनियम के तहत इजाफा किया गया।
Created On :   11 Aug 2021 3:51 PM IST