लोकसभा चुनाव 2024: मुद्रक और प्रकाशक के नाम रहित पोस्टर, पंपलेट नहीं छपेंगे

मुद्रक और प्रकाशक के नाम रहित पोस्टर, पंपलेट नहीं छपेंगे
  • आगामी चुनाव की घोषणा के साथ पन्ना में लागू हुई आदर्श आचरण संहिता
  • बैठक में सभी प्रिंटर्स और प्रकाशकों को दिए गए निर्देश
  • एक-एक प्रति रिटर्निंग अधिकारी को दिया जाना अनिवार्य

डिजिटल डेस्क, पन्ना। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही पन्ना जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक के मौके पर जिले के सभी प्रिंटर्स और प्रकाशकों को निर्देशित किया है कि राजनैतिक दलों या किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रकाशित करवाये जाने वाले पोस्टर, पंपलेट, प्लेकार्ड, इश्तहार या परिपत्र मुद्रक प्रकाशक के नाम और पते तथा संख्या का उल्लेख किये बिना मुद्रित या प्रकाशित नहीं किया जायेगा।

शिकायत मिलने पर संबंधित के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127(क) की उपधारा 1 एवं 2 का उल्लंघन मानकर 6 माह तक की कालावधि का कारावास एवं 2 हजार रुपये का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जायेगा।

मुद्रित सामग्री कीएक-एक प्रति रिटर्निंग अधिकारी को दिया जाना भी अनिवार्य होगा। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी नीलाम्बर मिश्र सहित निर्वाचन पर्यवेक्षक उमाशंकर दुबे भी उपस्थित रहे।

Created On :   19 March 2024 8:45 PM GMT

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