पन्ना: कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई जिला स्तरीय स्टेंडिंग कमेटी की बैठक

कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई जिला स्तरीय स्टेंडिंग कमेटी की बैठक
  • कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित
  • कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई जिला स्तरीय स्टेंडिंग कमेटी की बैठक

डिजिटल डेस्क, पन्ना। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय स्टेंडिंग कमेटी की बैठक हुई। इस मौके पर उपस्थित राजनैतिक दल के अध्यक्ष एवं प्रतिनिधियों को लोकसभा निर्वाचन संपन्न कराने के लिए की गई तैयारियों के बारे में अवगत कराया गया। साथ ही निर्वाचन कार्यक्रम, निर्वाचन प्रक्रिया एवं भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों की जानकारी देते हुए आदर्श आचरण संहिता का कडाई से पालन सुनिश्चित करने की अपील की गई। इस दौरान उपस्थित राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से आवश्यक सुझाव प्राप्त कर सामूहिक प्रयास के माध्यम से स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने की अपेक्षा की। बताया गया कि लोकसभा निर्वाचन की आदर्श आचरण संहिता गत 16 मार्च से प्रभावशील हो गई है। इसलिए राजनैतिक दलों व शासकीय सेवकों सहित कार्यकर्ताओं व सभी स्टेकहोल्डर को आचार संहिता का पालन करना आवश्यक है। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुमार ने कहा कि 28 मार्च को चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके साथ ही नामांकन पत्र प्राप्त करने का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 4 अप्रैल होगी और 5 अप्रैल को नामांकन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी। नाम वापसी 8 अप्रैल तक की जा सकेगी मतदान 26 अप्रैल को और मतगणना 4 जून को होगी।

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खजुराहो लोकसभा क्षेत्र में कुल 2293 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं। चुनाव में 19 लाख 94 हजार से अधिक मतदाता मतदान में हिस्सा लेंगे। उन्होंने सभा, जुलूस व रैली इत्यादि के आयोजन व ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग सहित अन्य प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियों की जानकारी दी। साथ ही 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांग मतदाताओं को प्रदान की जाने वाली होम वोटिंग की सुविधा और बेहतर निर्वाचन प्रशिक्षण के संबंध में की गई व्यवस्थाओं के बारे में भी बताया। जिला कलेक्टर ने कहा कि लोकसभा निर्वाचन में चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों के लिए व्यय की अधिकतम सीमा 95 लाख रूपए निर्धारित है। इसके लिए विधिवत रजिस्टर संधारण करना जरूरी है और न्यूनतम तीन बार व्यय लेखा का निरीक्षण कराना भी उम्मीदवार के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर निर्वाचन शिकायत सेल 1950 भी गठित है। किसी भी शिकायत पर 24 घण्टे में अनिवार्य रूप से जांच के बाद निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा।

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सी.विजिल के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के निराकरण और आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा निर्वाचन के लिए जरूरी प्रावधानों के बारे में भी बताया। इसके अलावा विभिन्न टीमों के गठन, संपत्ति विरूपण की कार्यवाही, डाक मतपत्र से मतदान की त्रुटिरहित प्रक्रिया सुनिश्चित करवाने व प्रशिक्षण स्थल पर फेसिलिटेशन सेन्टर के माध्यम से मतदान दल के कर्मचारियों को मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी नीलाम्बर मिश्र ने कहा कि किसी भी प्रकार की सभा अथवा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वाहन की अनुमति विधानसभा क्षेत्र स्तर पर सहायक रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय से मिलेगीए जबकि संपूर्ण जिले के लिए वाहन की अनुमति और हेलिकॉप्टर लैंडिंग की अनुमति जिला कलेक्टर द्वारा प्रदान की जाएगी। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आरती सिंह, निर्वाचन पर्यवेक्षक उमाशंकर दुबे भी उपस्थित रहे।

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Created On :   19 March 2024 9:24 AM GMT

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