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115 साल बाद इतिहास के पन्ने पलटाएगी Harley-Davidson
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दुनियाभर में मशहूर हार्ले-डेविडसन मोटरसाइकल ब्रांड पहले मोटरसाइकल नहीं साइकल बनाया करती थी। कुछ एक शताब्दी पहले की बात है जब सड़कों पर हार्ले डेविडन की साइकलें दौड़ा करती थीं। हालांकि इस बात को बीते 115 साल पूरे हो चुके हैं। अब हार्ले-डेविडसन अपनी 115वीं वर्षगांठ मनाने जा रही है। इस खास मौके पर कंपनी इन साइकलों का रैप्लिका बनाकर जश्न मनाने की तैयारी में है। अपनी मोटरसाइकल के एनिवर्सरी एडिशन के साथ हार्ले-डेविडसन म्यूजियम ने हेरिटेज बाइसिकल नामक शिकागो की एक कंपनी को हार्ले-डेविडसन के लिए 10 रैप्लिका साइकल बनाने को कहा है जो 1917 से 1922 के बीच बनाई गई थीं।
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हार्ले-डेविडसन ने साइकल मॉडल एच-डी 7-17 स्टैंडर्ड बनाने के लिए इस कंपनी से कहा है कि इन साइकलों को जितना संभव हो उतना पुराने मॉडल जैसा बनाया जाए। इस बाइसिकल में किया गया इकलौता बदलाव फ्रेम का है जिसे विंटेज मॉडल के मुकाबले थोड़ा बड़ा बनाया गया है जिससे वयस्क इसे आसानी से चला सकें। इसके अलावा पूरी साइकल समान है जैसी विंटेज थी। साइकल को ऑलिव ग्रीन और हाथ से पेन्ट की गई स्ट्रिप पेन्ट स्कीम के साथ टैन ब्राउन पाम ग्रिप और लैदर सीट कवर को भी विंटेज स्टाइल दिया गया है।
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इस साइकल के अगले स्प्रॉकेट में कंपनी की तरफ से किया गया काम भी देखा जा सकता है। इस साइकल को देखकर लगता है कि क्या ये वाकई 1917 की साइकल है! जैसा कि हमने पहले बताया कि इस साइकल के सिर्फ 10 पीस ही बनाए जाएंगे और हर एक की कीमत 4,200 डॉलर होगी जो भारतीय करंसी में लगभग 2.86 लाख रुपये है। एक साइकल के लिए यह काफी ज्यादा कीमत है लेकिन हार्ले-डेविसन के ऐसे बहुत दीवाने हैं जो इसे खरीद लेंगे। इन सभी साइकलों की बुकिंग और बिक्री हार्ले-डेविडसन म्यूजियम द्वारा की जाएगी जो अमेरिका में है।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।