आर्यन की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई, हाईकोर्ट में अगले हफ्ते जमानत पर सुनवाई की उम्मीद

Aryans judicial custody extended, High Court expected to hear on bail next week
आर्यन की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई, हाईकोर्ट में अगले हफ्ते जमानत पर सुनवाई की उम्मीद
मुंबई आर्यन की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई, हाईकोर्ट में अगले हफ्ते जमानत पर सुनवाई की उम्मीद

डिजिटल डेस्क, मुंबई। विशेष एनडीपीएस अदालत ने गुरुवार को आर्यन खान को कोई राहत नहीं देते हुए उनकी न्यायिक हिरासत 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी। ड्रग्स मामले में आरोपी बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन की जमानत याचिका पर 26 अक्टूबर को बंबई हाईकोर्ट की ओर से सुनवाई किए जाने की उम्मीद है।

आर्यन खान के साथ ही अन्य सात आरोपी, जिन्हें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था, को भी अदालत द्वारा 30 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 2 अक्टूबर को एक क्रूज शिप पर चल रही रेव पार्टी के दौरान एनसीबी ने छापेमारी की थी, जिसके बाद कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

इन आरोपियों में आर्यन के अलावा अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा, नुपुर सतीजा, इश्मीत सिंह चड्ना, मोहक जसवाल, गोमित चोपड़ा और विक्रांत छोकर शामिल हैं। बाद की जांच के दौरान एनसीबी ने 12 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया था।

आर्यन खान की न्यायिक हिरासत गुरुवार को समाप्त होने वाली थी। इससे पहले गुरुवार को बंबई हाईकोर्ट के न्यायाधीश एन. डब्ल्यू. सांब्रे ने आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई 26 अक्टूबर को तय की थी, जिन्हें बुधवार को विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया।

यह मामला न्यायमूर्ति साम्ब्रे के समक्ष तब आया, जब आर्यन खान के वकील सतीश मानेशिंदे ने अदालत से शुक्रवार या सोमवार को तत्काल सुनवाई की मांग की थी। हालांकि, न्यायमूर्ति साम्ब्रे ने मामले में अगले मंगलवार को ही सुनवाई करने का फैसला किया।

एनसीबी द्वारा एक क्रूज शिप पर की गई छापेमारी के बाद, आर्यन खान, मर्चेंट और धमेचा के साथ ही पांच अन्य लोगों को 3 अक्टूबर को हिरासत में लिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया था। यह आरोपी पिछले 20 दिनों से हिरासत में हैं।

इससे पहले गुरुवार को एनसीबी की टीम ने अभिनेता शाहरुख खान के घर और यहां तक कि अभिनेत्री अनन्या पांडे के घर का भी दौरा किया। एजेंसी ने आर्यन की व्हाट्सएप चैट में अनन्या का नाम आने के बाद उन्हें मामले के संबंध में जानकारी देने के लिए तलब किया है।

 

(आईएएनएस)

Created On :   21 Oct 2021 1:00 PM GMT

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