हत्या: हत्यारोपी समधी के बेटे को उम्र कैद

हत्यारोपी समधी के बेटे को उम्र कैद
तीन साल पहले संपत्ति विवाद में ले ली थी जान

डिजिटल डेस्क, अमरावती। भातकुली थाना क्षेत्र में ग्राम दाढी में तीन साल पहले संपत्ति के बंटवारे को लेकर समधी के बेटे ने स्थानीय निवासी नारायण काले(70)नामक बुजुर्ग पर लोहे के सब्बल से हमला कर मौत के घाट उतारा था। मामले में भातकुली पुलिस ने आरोपी मुन्ना उर्फ स्वप्निल अजाबराव खरपे के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। इस प्रकरण में अमरावती अदालत ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए आरोपी मुन्ना उर्फ स्वप्निल अजाबराव खरपे को दोषी करार देते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है।

गौरतलब है कि भातकुली थाना क्षेत्र के ग्राम दाढी निवासी नारायण काले ने वर्ष 2020 में अपने बेटे और बहू को संपत्ति का बंटवारा किया था। तब बहू के हिस्से में ट्रैक्टर ट्रॉली और दूसरे भाई के हिस्से में खोतीबाड़ी आई थी। जिसे लेकर पारिवारिक विवाद हुए थे। लेकिन नारायण काले के दूसरे बेटे की कुछ साल पहले बीमारी से मौत हो गई थी। तब उसकी पत्नी के भाई आरोपी स्वप्निल खरपे ने 6 फरवरी 2020 को सुबह में घर पर आकर संपति के बंटवारे में बहन को कम हिस्सा मिलने को लेकर विवाद कर चला गया था। उसी दिन दोपहर 3 बजे स्वप्निल फिर से वापस घर पर आया और लोहे की सब्बल से दरवाजा तोड़कर नारायण काले पर जानलेवा हमला किया। जिसमें नारायण काले की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के समय नारायण काले की पत्नी छबुताई काले घर पर मौजूद थी। पीछे के दरवाजे से भाग कर बुजुर्ग महिला खिड़की के पीछे जाकर छिप गई थी, जिससे उसकी जान बची। इस मामले में दर्ज शिकायत पर भातकुली थाने में आरोपी स्वप्निल खरपे के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। इस प्रकरण में सरकारी पक्ष की ओर से 8 गवाहों की जांच कर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से एड्. परीक्षित गणोरकर ने पैरवी की है।

Created On :   22 Nov 2023 10:26 AM GMT

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