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Amravati News: अमरावती में नायब तहसीलदारों ने 1654 लोगों को बांट दिए जन्म प्रमाणपत्र

- मनपा ने किया खुलासा, मामला बांग्लादेशियों और रोहिंग्या की घुसपैठ का
- किरीट सोमैया ने इन जन्म प्रमाणपत्र पर आपत्ति दर्ज की
Amravati News केंद्र सरकार ने देश में नागरिकता कानून लागू करने के बाद जिन लोगों के पास जन्म के प्रमाणपत्र नहीं थे उन्होंने उनके जन्म के पंजीकरण के लिए मनपा में लंबी कतारे लगाई थी। पहले जिन व्यक्तियों के जन्म का पंजीयन मनपा अथवा नगर परिषद के रिकार्ड पर नहीं थी। ऐसे लोगों को पहले न्यायालय से प्रतिज्ञापत्र दाखिल करने की सुविधा थी। इस प्रक्रिया में काफी समय और पैसा लगता था।
इस कारण सरकार ने जिलाधिकारी को इसके लिए प्राधिकृत किया। जन्म अथवा मृत्यु कानून 1969 में संशोधन अधिनियम 2023 की कलम 13 (3) में संशोधन कर जिलाधिकारी ने तहसीलदार को 13 अगस्त 2023 को इस तरह का प्रतीज्ञा (शपथ) पत्र देने का अधिकार बहाल किया। उस समय अमरावती मनपा क्षेत्र में नायब तहसीलदार द्वारा मंजूर किए गए प्रतिज्ञा पत्र के आधार पर 1 हजार 654 जन्म के और 70 मृत्यु के प्रमाणपत्र दिए गए। भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने इन जन्म प्रमाणपत्र पर आपत्ति दर्ज की। सोमय्या ने इस तरह के प्रमाणपत्र देनेवाले तहसीलदार और नायब तहसीलदारों पर कार्रवाई की मांग करते ही तहसीलदार संगठन ने आंदोलन छेड़ा। इसी बीच मनपा ने शुक्रवार को अचानक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर मनपा क्षेत्र में 1 हजार 654 जन्म प्रमाणपत्र नायब तहसीलदारों की ओर से दिए जाने दावा किया है।
भाजपा नेता किरीट सोमैया ने इस मुद्दे को उठाते हुए दावा किया है कि, महाराष्ट्र में पिछले कई वर्षों से रह रहे लोगों को अचानक अभी उम्र के करीब 60 से 70 साल बाद जन्म प्रमाणपत्र निकालने की जरूरत कैसे पड़ी। उनका कहना है कि बांग्लादेशी व रोहिंग्या ने झूठे कागजपत्रों के आधार पर बड़ी मात्रा में यहां जन्म के प्रमाणपत्र हासिल किए। जो अवैध है और इस तरह के बांग्लादेशियों को स्थानीय नागरिकता नहीं रहने से उन्हें खदेड़ा जाएगा। मनपा ने यह भी स्पष्ट किया है कि, उनकी ओर से दिए गए यह सभी प्रमाणपत्र 11 अगस्त 2023 से 21 जनवरी 2025 के दौरान दिए गए। यानी केवल 16 माह के भीतर 1 हजार 654 जन्म के प्रमाणपत्र मनपा की ओर से वितरित किए गए।
Created On : 30 May 2025 10:42 AM