पत्नी के हत्यारे को उम्रकैद

पत्नी के हत्यारे को उम्रकैद
अचलपुर अदालत का फैसला

डिजिटल डेस्क, अचलपुर अमरावती । अचलपुर जिला एवं सत्र न्यायालय क्रमांक 2 ने पत्नी की निर्मम हत्या के मामले में आरोपी पति को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। न्या. आर. बी. रेहपांडे की अदालत ने यह फैसला दिया। उम्रकैद की सजा वाले पति का नाम किसन जाजू धिकार, कामिदा,चिखलदरा है। आरोपी किसन धिकार पर पत्नी बुकली किसन धिकार की कुल्हाड़ी से निर्ममता से हत्या करने का मामला चल रहा था।

इस्तगासे के मुताबिक 9 जुलाई 2019 को किसन की पत्नी बुकली घर पर खाट पर सो रही थी। घरेलू विवाद के दौरान किसन ने अपनी पत्नी की गर्दन और माथे पर कुल्हाड़ी से वार किया। हमले में अत्याधिक रक्तस्त्राव होने के कारण उसकी मौत हो गई।घटना की शिकायत गणाजी बालाजी जामुनकर ने चिखलदरा पुलिस थाने में घटना की शिकायत दर्ज कराई। आरोपी किसन धिकार के खिलाफ आईपीसी 302 के तहत मामला दर्ज कर In the brutal murder of his wife, the accused husband has been sentenced to life imprisonment and a fine of Rs 5,000.पीआई आकाश शिंदे ने मामले की जांच की और अचलपुर अदालत में आरोपपत्र दायर किया। दोनों ही पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्या. आर.बी. रेहपांडे ने आरोपी को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। उसे 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

Created On :   29 Jun 2023 3:59 PM IST

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