कंपोस्ट डिपो पर 22 सितंबर से पहले रिपोर्ट सौंपेगी नीरी

कंपोस्ट डिपो पर 22 सितंबर से पहले रिपोर्ट सौंपेगी नीरी
मामला मनपा पर लगाए 47 करोड़ के जुर्माने का

डिजिटल डेस्क, अमरावती । अमरावती मनपा के सुकली कंपोस्ट डिपो के प्रदूषण को लेकर केंद्रीय हरित लवाद ने 47 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुकली कंपोस्ट डिपो से निकलनेवाले सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रुल्स 2016 और बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंंट रुल्स का मनपा द्वारा कितना पालन किया गया , इसका पता लगाने के लिए नीरी (राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान) को नियुक्त करने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने दो सप्ताह में नीरी को जरूरी रकम सौंपने का आदेश दिया। साथ ही नीरी को 22 सितंबर से पहले जांच रिपोर्ट न्यायालय में रखने के आदेश दिए। इससे पूर्व 24 जुलाई को निगमायुक्त देवीदास पवार वीसी द्वारा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश हुए। तब मनपा के वकीलों ने सुकली कंपोस्ट डिपो के बायोमायनिंग प्रकल्प से बायो मेडिकल वेस्टेज की मात्रा अपने हलफनामे में स्पष्ट नहीं की थी। इस पर न्यायमूर्ति अभय आेका व न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने असंतुष्टि व्यक्त करते हुए मनपा को फटकार लगाई और बायोमेडिकल कचरे की मात्रा स्पष्ट करने 8 दिन में नैशनल इनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इन्स्टीटूयट (नीरी) से जांच कराने के निर्देश दिए थे। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने मनपा को इस जांच के लिए अपेक्षित राशि नीरी को दो सप्ताह के भितर देने के निर्देश दिए तथा नीरी को सुकली कंपोस्ट डिपो को भेंट देकर वहां नियमों का कितना पालन किया गया इसकी स्थिति स्पष्ट कर अपनी रिर्पोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंंपने के लिए पांच सप्ताह का समय दिया ।

कंपोस्ट डिपो के प्रदूषण का क्या है मामला : मनपा द्वारा वर्ष 2009 से 2019 तक सुकली कंपोस्ट डिपो से होनेवाले प्रदूषण पर कोई ठोस कदम नहीं उठाने से इसकी शिकायत वसुंधरा फाऊंडेशन के अध्यक्ष गणेश अनासाने ने राष्ट्रीय हरित लवाद में की थी। जिस पर हरित लवाद ने मनपा पर 47 करोड़ 45 लाख का जुर्माना ठोका था। हरित लवाद के इस जुर्माने के निर्णय के विरोध में मनपा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर न्यायालय ने स्थगनादेश दिया। अब इस मुद्दें पर सुप्रीम कोर्ट में अंतिम सुनवाई शुरू है।

Created On :   4 Aug 2023 11:46 AM IST

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