कार्रवाई: ब्लिंकिट के गोदामों पर एफडीए का चाबुक - लाइसेंस निलंबित होते ही ऑनलाइन डिलीवरी पर भी लगी रोक

ब्लिंकिट के गोदामों पर एफडीए का चाबुक - लाइसेंस निलंबित होते ही ऑनलाइन डिलीवरी पर भी लगी रोक
  • शाकाहारी-मांसाहारी खाद्य पदार्थ एक साथ रखे मिले
  • चूहों का खतरा और गंदगी का अंबार
  • स्वच्छता मानकों की अनदेखी

Chhatrapati Sambhaji Nagar News. क्विक-कॉमर्स डिलीवरी प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट के ग्राहकों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ का गंभीर मामला सामने आया है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने सातारा क्षेत्र की हाईकोर्ट कॉलोनी और हर्सूल स्थित ब्लिंकिट के दो प्रमुख गोदामों पर औचक निरीक्षण किया। जांच में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता से जुड़ी गंभीर अनियमितताएं मिलने के बाद प्रशासन ने ब्लिंकिट कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड का एफएसएसएआई खाद्य लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।


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जांच में सामने आईं गंभीर लापरवाहियां

  • एफडीए की टीम को दोनों गोदामों में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के न्यूनतम मानकों का भी पालन नहीं होता मिला। जांच के दौरान कई गंभीर खामियां सामने आईं।
  • शाकाहारी-मांसाहारी खाद्य पदार्थ साथ रखे: दोनों तरह के खाद्य पदार्थों का नियमों के अनुरूप अलग-अलग भंडारण नहीं किया गया था।
  • सिगरेट की बिक्री और एक्सपायरी स्टॉक: खाद्य पदार्थों के साथ सिगरेट की बिक्री की जा रही थी। वहीं, एक्सपायर्ड (कालबाह्य) खाद्य सामग्री भी मिली।
  • अस्वच्छता का आलम: परिसर में जगह-जगह गुटखे और तंबाकू की पीक, टूटी टाइल्स तथा गंदगी मिली। साथ ही, चूहों की मौजूदगी का खतरा भी पाया गया।
  • कोल्ड चेन में लापरवाही: कोल्ड स्टोरेज का तापमान नियमित रूप से दर्ज नहीं किया गया था। पीने के पानी की गुणवत्ता संबंधी रिपोर्ट भी उपलब्ध नहीं थी।
  • कर्मचारियों की सुरक्षा से समझौता: कर्मचारियों के पास स्वास्थ्य प्रमाणपत्र नहीं थे। काम के दौरान एप्रन, ग्लव्स और हेड कैप जैसी जरूरी सुरक्षा सामग्री का भी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था।

ऑनलाइन ऑर्डर और डिलीवरी पर भी रोक

सहायक आयुक्त एवं लाइसेंसिंग अथॉरिटी डी.वी. पाटिल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए ब्लिंकिट कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड का खाद्य लाइसेंस निलंबित करने का आदेश जारी किया है।


आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि लाइसेंस निलंबन की अवधि के दौरान संबंधित गोदामों से किसी भी खाद्य पदार्थ की खरीद, बिक्री और भंडारण के साथ ही ब्लिंकिट ऐप के माध्यम से ऑनलाइन ऑर्डर और डिलीवरी पर भी रोक रहेगी। आदेश का उल्लंघन करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Created On :   19 Aug 2026 5:16 PM IST

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