Bhandara News: गड्‌ढे के कारण हादसा हुआ तो विभाग देगा 6 लाख तक का मुआवजा

गड्‌ढे के कारण हादसा हुआ तो विभाग देगा 6 लाख तक का मुआवजा
जिला विधि सेवा प्राधिकरण ने नागरिकों को दी जानकारी

Bhandara News सार्वजनिक रास्तों पर स्थित गड्ढों में खुले गटारों में हुई दुर्घटना के कारण जख्मी एवं मृत्यु होने की संख्या ज्यादा है। ऐसे दुर्घटनाओं में घायल होने वाले नागरिकों को 50 हजार से लेकर 2.50 लाख तक का मुआवजा और मृतकों के परिजनों को 6 लाख तक नुकसान मुआवजा देने की जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होगी। गड्‌ढों के कारण हुई दुर्घटनाओं में जख्मी एवं मृत नागरिकों के परिजन संबंधित विभाग को आवेदन करे। ऐसा आह्वान जिला विधि सेवा प्राधिकरण के सचिव मिलींदकुमार वि. बुराडे ने किया।

मुंबई उच्च न्यायालय में जनहित याचिका का आदेशों के अनुसार नागरिकों को सुरक्षित एवं सुविधायुक्त रास्ते प्रदान करना संवैधानिक एवू कानूनन जिम्मेदारी स्थानीय स्वराज्य संस्था एवं राज्य सरकार की है। जिसमें किसी भी तरह की लापरवाही नागरिकों के बुनियादी अधिकारों का हनन है। जिसके कारण संबधित संस्थाएं ऐसे गंभीर घटनाओं के लिए जिम्मेदार हो सकती हैँ। राजस्व नाम पर करोड़ो रूपए नागरिकों से वसुले जाते है। जिसकी दुरवस्था यह नागरी सुविधा देने वाले संस्थाओं को उदासीनता दिखाती है। संबंधित अधिकारी एवं ठेकेदार जिस सुविधाओं के लिए जो राज्सव इकठ्‌ठा किया गया उसी कारणों के लिए इसका उपयोग हो इसके लिए जिम्मेदार है।

ऐसे दुर्घटनों में जख्मी मृतकों के वारिसों को संबंधित नगर परिषद एवं महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडल, म्हाडा, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण लोकनिर्माण विभाग नुकसान का मुआवजा देंगे। रास्तों पर हुए गड्‌ढों में मृतकों को 6 लाख एवं जख्मी व्यक्ति को 50 हजार से लेकर 2.50 हजार रूपए नुकसान का मुआवजा देना होगा। गड्‌ढों के कारण हुई दुर्घटनाओं में मिलने वाली नुकसान मुआवजे की राशि अन्य कानूनों के तहत मिलने वाली राशि से अलग होगी। ऐसी जानकारी जिला विधि सेवा प्राधिकरण विभाग की ओर से दी गई।

समिति लेगी आवेदनों का संज्ञान संबंधित विभागों द्वारा हुए दु़र्घटनाओं की जांच के लिए विभाग के मुख्य सचिव व जिला विधि सेवा प्राधिकरण के सचिव ऐसी द्विसदस्यीय समिति गठित की गई है। समिति की बैठक हर 15 दिन में एक बार होगी। समिति के सामने आए आवेदनों पर जाचं होगी। समिति की तरफ नुकसान भरपाई के लिए आवेदनों पर समिति संज्ञान लेगी। जिस पुलिस थाने के सीमा में रास्ते पर यह दुर्घटना हुई है। उसकी जानकारी अंमलदार जांच समिति को 48 घंटों के भीतर दें।


Created On :   22 Nov 2025 4:34 PM IST

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