Bhandara News: सेवा समाप्ति के बाद भी समादेशक अधिकारी के पद पर पुन:नियुक्ति

सेवा समाप्ति के बाद भी समादेशक अधिकारी के पद पर पुन:नियुक्ति
होमगार्ड सैनिकों में रोष, पदमुक्त करने की मांग

Bhandara News होमगार्ड सैनिकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने, महिला होमगार्ड जवानों के साथ दुर्व्यवहार करने और रुपयों की गड़बड़ी के मामले में आरोप सिद्ध होने के बाद अड्याल के होमगार्ड समादेशक भगवान देशमुख की सेवा समाप्त कर दी गई थी। लेकिन उनकी पुन: उसी पद पर नियुक्ति की गई है। यह होमगार्ड सैनिकों के साथ अन्याय का हवाला देकर अड्याल के होमगार्ड सैनिकों ने देशमुख की पुन: नियुक्ति रद्द करने की मांग गिरीश मोठघरे और अन्य ने की है।

होमगार्ड सैनिकों के अनुसार, भगवान देशमुख 2015 में अड्याल होमगार्ड दस्ते के समादेशक (प्रमुख) थे। उस दौरान वह सैनिकों से पैसे लगाकर ड्यूटी लगाते थे। रुपए नहीं देने पर होमगार्ड बंदोबस्त में ड्यूटी नहीं लगाने की धमकी देता था। होमगार्ड सैनिकों द्वारा तत्कालीन जिला होमगार्ड सैनिक से शिकायत करने के बाद, होमगार्ड कार्यालय के तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारी धकाते, संचालक पिंजरकर और कुंभारे की तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की गई। इस समिति ने 61 होमगार्ड सैनिकों के बयान दर्ज किए। इन बयानों के आधार पर भगवान देशमुख पर लगे आरोप सही पाए गए। समिति ने कहा ऐसे लोगों से होमगार्ड संगठन की छवि धूमिल हुई है। उन्हें तत्काल पद से हटाना उचित होगा।

इस रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन जिला होमगार्ड समादेशक अधिकारी डॉ. श्रीकांत वैरागड़े ने अप्रैल 2015 में होमगार्ड भगवान देशमुख की सेवा समाप्त करने का आदेश दिया। इस बीच 2023 में महाराष्ट्र होमगार्ड कार्यालय ने एक पत्र जारी कर 2015 से पहले और जनवरी 2010 के बाद अपनी सेवा पूरी करने वाले होमगार्डों को संगठन में शामिल करने का निर्देश दिया।

इसके साथ ही उन्हें होमगार्ड सेवा में शामिल करते समय कुछ नियम और शर्तें भी लगाई गईं। उस पत्र में उल्लिखित महत्वपूर्ण शर्त यह है कि जिन पूर्व होमगार्डों की सेवाएं गंभीर अनुशासनहीनता या अपराध के कारण समाप्त कर दी गई थीं, उन्हें शामिल नहीं किया जाना चाहिए। हालाँकि, जिला होमगार्ड सैनिक कार्यालय ने गलत जानकारी भेजकर वरिष्ठ कार्यालय को गुमराह किया। इसलिए, होमगार्ड जवान गिरीश मोठघरे व अन्य ने मांग की है कि उनकी नियुक्ति रद्द की जाए और अपने वरिष्ठों को गलत जानकारी देने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।

Created On :   19 Nov 2025 3:30 PM IST

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