Bhandara News: पुरी-गांधीधाम ट्रेन से गांजा बरामद , बैग सहित गांजा छोड़ भागे आरोपी

पुरी-गांधीधाम ट्रेन से गांजा बरामद , बैग सहित गांजा छोड़ भागे आरोपी
  • एक लाख 27 हजार रुपए का माल जब्त
  • लावारिस पड़ बैग में भरा था गांजा

Bhandara News रेलवे सुरक्षा बल थाना भंडारा रोड द्वारा गाड़ी क्रमांक 12994 पुरी-गाधीधाम साप्ताहिक एक्सप्रेस से लावारिस बैग से छह किलो 348 ग्राम गांजा जब्त किया गया। रेलवे सुरक्षा बल के महानिरीक्षक सहप्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त मुन्नवर खुर्शीद, रेलवे सुरक्षा बल के मंडल सुरक्षा आयुक्त दीपचंन्द्र आर्य, दक्षिण-पूर्व-मध्य रेलवे, नागपुर मंडल के मार्गदर्शन में रेल सुरक्षा बल थाना भंडारा रोड के निरीक्षक एलिजाबेथ पवार ने अपने कर्मचारी प्रधान आरक्षक ईशांत दीक्षित,आर.के श्रेष्ठ, आर खापरे के साथ में ऑपरेशन नार्कोस के तहत रेल गाड़ियों एवं रेल परिक्षेत्र में प्रतिबंधित मादक पदार्थ, शराब, तंबाकू उत्पाद का अवैध रूप से परिवहन करने वालों के विरुद्ध तथा इसके रोकथाम हेतु रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार लगातार चेकिंग अभियान चलाया।

इसी क्रम में मंगलवार, 22 जुलाई को मुखबिर की सूचना पर रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट भंडारा तथा सीआईपी नागपुर की संयुक्त टीम द्वारा गाड़ी मंे सघन चेकिंग के दौरान गाड़ी संख्या 12994 पुरी -गाधीधाम साप्ताहिक एक्सप्रेस के स्लीपर कोच नं एस / 03 बर्थ क्रमांक 33 के नीचे से एक मैरून कलर का पिट्ठू बैग संदिग्ध तथा लावारिस अवस्था में पायी गई। उस समय गाड़ी भंडारा क्षेत्राधिकार से गुजर रही थी। उक्त गाड़ी का भंडारा स्टेशन पर ठहराव नहीं होने के कारण बैग को लावारिस पाकर वीडियो ग्राफी करते हुए नागपुर स्टेशन पर गाड़ी पहुंचने पर उतारा गया। जांच मंे गांजा जैसा पदार्थ दिखायी दिया। जांच शुरू करने पर छह किलो 348 ग्राम का गांजा पाया गया। इसकी कीमत एक लाख 26 हजार 960 रुपए बतायी जा रही है। बरामद गांजा आगे की कार्रवाई हेतु जीआरपी नागपुर को सुपुर्द किया गया।

जीआरपी नागपुर द्वारा अज्ञात के विरुद्ध अपराध क्रमांक क्र. 377 / 2025 धारा 20 (बी) ( i i) (B) एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत दिनाक बुधवार 23 जुलाई 2025 को दोपहर 2 बजे मामला दर्ज कर क्षेत्राधिकार के आधार पर शासकीय रेल पुलिस गोंदिया को स्थानांतरित किया गया। शा

रेल पुलिस गोंदिया द्वारा मामला स्थानातंरण पर प्राप्त होने पर अप क्रं- 62 / 2025 धारा 20 (बी ) 8 (सी) ii (बी ) एन डी पी एस के तहत जांच के लिए लिया गया।रेल यात्रा के दौरान किसी प्रकार का प्रतिबंधित मादक पदार्थ, गांजा, शराब, तंबाकू उत्पाद का अवैध रूप से परिवहन करने के संबंध मे संज्ञान में आए तो इसे लेकर रेलवे सुरक्षा बल को सूचित करने का आह्वान किया गया।

Created On :   26 July 2025 3:32 PM IST

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