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Jabalpur News: स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को ब्याज के साथ देना होगा इलाज का भुगतान

- प्रकरण में कंज्यूमर कोर्ट ने बीमा कंपनी को दिए आदेश
- बीमा कंपनियों के खिलाफ बीमितों को कंज्यूमर कोर्ट में केस लगाना पड़ रहा है।
Jabalpur News: सालों प्रीमियम जमा करने के बाद भी इलाज के दौरान बीमा कंपनियां सहयोग नहीं दे रही हैं। बिलों का भुगतान करने से इनकार किया जा रहा है। परेशान होकर बीमा कंपनियों के खिलाफ बीमितों को कंज्यूमर कोर्ट में केस लगाना पड़ रहा है। मध्यप्रदेश जबलपुर स्नेह नगर निवासी अजय कुमार पोद्दार ने शिकायत की है कि उनकी स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी थी।
पॉलिसी क्रमांक पी/201116/01/011421 का प्रीमियम देते आ रहे हैं। बेटी ज्ञानवी का स्वास्थ्य खराब हो गया था। इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। इलाज के दौरान बीमा कंपनी को कैशलेस के लिए मेल किया तो उन्होंने कैशलेस नहीं किया और बिल सबमिट करने पर क्लेम देने से इनकार कर दिया था। बीमित ने अधिवक्ता मनीष मिश्रा के माध्यम से कंज्यूमर कोर्ट में केस लगावाया था।
कोर्ट में अधिवक्ता की तरफ से पैरवी की गई और कंज्यूमर कोर्ट में अध्यक्ष पंकज यादव व सदस्य सोनल पंडित ने सारे पक्षों को सुनने के बाद पॉलिसीधारक को ब्याज के साथ पूरा भुगतान करने का आदेश दिया है और आदेश का समय सीमा में पालन नहीं होने की स्थिति में अतिरिक्त ब्याज की राशि देने का भी आदेश कंज्यूमर कोर्ट की तरफ से पारित किया गया है।
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Created On :   31 May 2025 5:10 PM IST