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Jabalpur News: खनिज परिवहन करने वाले वाहनों की 24 घंटे की जाएगी ऑनलाइन निगरानी

डिजिटल डेस्क,जबलपुर। प्रदेश में खनिज के अवैध परिवहन पर रोक लगाने सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। हाल ही नियमों में संशोधन कर ई-चेक गेट लगाने का निर्णय लिया गया, जिसके चलते जिले में 3 मानव रहित ई-चेक गेट लगाए हैं। यह ई-चेक गेट ग्राम गोसलपुर तहसील सिहोरा, ग्राम भीटा तहसील शहपुरा, ग्राम तिलवारा जिला जबलपुर में स्थापित किए गए हैं। ई-चेक गेट के माध्यम से खनिज परिवहन करने वाले वाहनों की 24 घंटे ऑनलाइन निगरानी की जाएगी।
जानकारों के अनुसार अब खनिज परिवहन करने वाले सभी वाहनों पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) टैग लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। यह टैग वाहन के फ्रंट विंडशील पर लगाया जाएगा, जिसे ई-चेक गेट से गुजरते ही वाहन की पूरी जानकारी ऑटोमेटिक सिस्टम में दर्ज हो जाएगी।
इस अत्याधुनिक प्रणाली में वेरीफोकल कैमरा, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर और आरएफआईडी रीडर जैसे उपकरण लगाए गए हैं, जो वाहन संख्या, खनिज की मात्रा व वजन का ऑटोमेटिक मिलान करेंगे, यदि कोई वाहन बिना ई-ट्रांजिट पास (ईटीपी) के या निर्धारित मात्रा से अधिक खनिज परिवहन करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ तत्काल ऑनलाइन कार्रवाई की जाएगी। इस नई व्यवस्था से खनिजों के अवैध परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण हो सकेगा।
पंजीयन भी निरस्त किए जाएंगे
इस नए आदेश के बाद अब वाहनों में आरएफआईडी लगाना जरूरी हो गया है। जानकारों का कहना है कि सभी वाहन आरटीओ में रजिस्टर्ड हैं, जिसके चलते ई-चेक गेट से खनिज से भरे वाहनों की ऑटोमेटिक जांच के दौरान जिसमें अनियमितताएं पाई जाएंगी उस वाहन के मालिक के पास ऑटोमेटिक नोटिस जनरेट होकर पहुंचेगा। संबंधित वाहन मालिक के विरुद्ध चालान की कार्रवाई भी होगी। वाहन मालिक द्वारा नोटिस के बाद अगली कार्रवाई न किए जाने पर वाहन का पंजीयन भी निरस्त होगा।
प्रदेश में 40 ई-चेक गेट लगाए गए हैं, इसी कड़ी में जिले में खनिज का अवैध परिवहन रोकने 3 ई-चेक गेट लगा दिए गए हैं। जहां वाहनों की ऑटोमेटिक जांच होगी।
एके राय, खनिज अधिकारी
Created On :   27 April 2026 5:50 PM IST












