परिपत्र जारी: आरक्षण के मुताबिक दिव्यांगों को दी जाए नौकरी, शैक्षणिक संस्थानों को निर्देश

आरक्षण के मुताबिक दिव्यांगों को दी जाए नौकरी, शैक्षणिक संस्थानों को निर्देश
उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक संस्थानों को दिए निर्देश

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य के उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुदानित सहायक प्राध्यापकों की भर्ती करते समय दिव्यांगों उम्मीदवारों को आरक्षण के मुताबिक नौकरी दी जाए। राज्य सरकार ने परिपत्र जारी कर राज्य के उच्च शिक्षा संचालक, तकनीकी शिक्षा संचालक समेत सभी अनुदानित विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और महाविद्यालयों के संचालकों को यह निर्देश दिए हैं। दरअसल राज्य की नौकरियों में दिव्यांगों को चार फीसदी का समांतर आरक्षण दिया गया है। लेकिन राज्य के दिव्यांग कल्याण आयुक्त को बड़ी संख्या में शिकायतें मिली थीं कि दिव्यांगों की भर्ती नहीं की जा रही है।

शिकायत पर सुनवाई के बाद उन्होंने पाया कि इनमें सच्चाई है। इसके बाद उन्होंने मामले में उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग को मामले में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए थे साथ ही कहा था कि विभाग तीन महीने के भीतर इसे लेकर परिपत्र जारी करे और संबंधितों को निर्देश दे कि वे भर्ती के समय दिव्यांगों को आरक्षण के मुताबिक नौकरी दें। इसी निर्देश के मुताबिक उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने परिपत्र जारी किया है जिसमें कहा गया है कि उच्च शिक्षा विभाग के अधीनस्थ विश्वविद्यालयों में संबंधि विश्वविद्यालय ही नियुक्ति प्राधिकारी है।

इसी तरह अनुदानित महाविद्यालयों के संचालक मंडल को नियुक्तियों का अधिकार है। ऐसे में जिन लोगों को नियुक्ति का अधिकार है उन्हें उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने निर्देश दिए हैं कि नियुक्ति के दौरान आरक्षण से जुड़े सभी नियमों और दिशानिर्देशों का पालन किया जाए और नियमों के मुताबिक दिव्यांगों के लिए पद आरक्षित रखे जाएं।

वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक राज्य में दिव्यांगों की संख्या 29 लाख 59 हजार 392 थी जो आबादी की 2.63 फीसदी थी। नौकरियों में दिव्यांगों के लिए 4 फीसदी आरक्षण दिया गया है।

Created On :   30 Jan 2024 4:22 PM GMT

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