मनपा-नपा और जिला परिषद 30 जून तक जारी कर सकती हैं ई-टेंडर

मनपा-नपा और जिला परिषद 30 जून तक जारी कर सकती हैं ई-टेंडर
महानगर पालिका (मनपा), नगर पालिका (नपा), नगर पंचायत, ग्राम पंचायत और जिला परिषदों को विकास कार्यों के लिए 30 जून तक ई-टेंडर जारी करने की छूट दी है।

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य सरकार ने महानगर पालिका (मनपा), नगर पालिका (नपा), नगर पंचायत, ग्राम पंचायत और जिला परिषदों को विकास कार्यों के लिए 30 जून तक ई-टेंडर जारी करने की छूट दी है। सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग ने मंगलवार को इस संबंध में शासनादेश जारी किया। इसके तहत 10 लाख से डेढ़ करोड़ रुपए तक के कार्यों के लिए ई-टेंडर प्रकाशित करने की अवधि 8 दिन की होगी। डेढ़ करोड़ से लेकर 100 करोड़ रुपए तक के कार्यों के लिए टेंडर अवधि 15 दिन और 100 करोड़ रुपए से अधिक राशि के कार्यों के लिए ई-टेंडर प्रकाशित करने की कालावधि 30 दिनों की होगी। सरकार ने इस बाबत पिछले साल 10 नवंबर को एक शासनादेश जारी किया था ताकि 2022-23 में जहां नगर निकायों के चुनाव होने हैं, वहां आचार संहिता के कारण विकास कार्यों में रुकावट पैदा न हो। ई-टेंडर प्रकाशित करने की अवधि तय की गई थी। सरकार ने इसे 30 जून तक जारी रखने का फैसला किया है।

Created On :   9 May 2023 9:51 PM IST

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