बॉम्बे हाईकोर्ट ने एनडीपीएस के एक आरोपी को दी जमानत

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एनडीपीएस के एक आरोपी को दी जमानत
  • बॉम्बे हाईकोर्ट ने एनडीपीएस के एक आरोपी को दी जमानत
  • केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट बना जमानत का आधार

डिजिटल डेस्क, मुंबई. बॉम्बे हाईकोर्ट ने मादक पदार्थों की तस्करी के मामले के एक आरोपी को जमानत दे दी। पुणे की लोनीकंद पुलिस ने उसे पिछले साल 13 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। उसके पास से 4 लाख 75 हजार रुपए के 23 किलो गांजा जब्त किया गया था। पुलिस ने उस पर एनडीपीएस की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की थी। सेशन कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

न्यायमूर्ति एन.आर.बोरकर की एकल पीठ के समक्ष एनडीपीएस के आरोपी की वकील गणेश गुप्ता, दीपक गुप्ता और साहिल घोरपडे की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई। वकील गणेश गुप्ता ने पीठ के ध्यान में याचिकाकर्ता के पास से जब्त किए गए गांजा के केमिकल एनालिसिस (सीए) रिपोर्ट को लाया। पीठ के सीए रिपोर्ट के अवलोकन से पता चलेगा कि यह नमूना अन्य बातों के साथ-साथ डंठल, तना, पत्तियां और बीज से युक्त था। जबकि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 2(iii)(बी) के अनुसार गांजा का अर्थ भांग के पौधे का फूल और फल है। इसमें उसके डंठल और पत्तियां नहीं आती है।

पुलिस अधिकारियों ने जब आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके पास से गांजा जब्त किया, तो उसका वजन करते समय गांजा के साथ डंठल और उसके पत्तियों को शामिल नहीं करना चाहिए था। यदि पुलिस ऐसा करती, तो गांजा का वजन बीस किलो से कम होता और याचिकाकर्ता पर एनडीपीएस अधिनियम 8(सी), 20(बी)(ii)(सी) की धाराएं नहीं लगती थी। अदालत ने याचिकाकर्ता के पास जब्त गांजे के कमर्शियल क्वांटिटी से कम होने के केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट के आधार पर उसे जमानत दे दी।

Created On :   25 Jun 2023 8:58 PM IST

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