- Home
- /
- राज्य
- /
- महाराष्ट्र
- /
- मुंबई
- /
- बॉम्बे हाईकोर्ट ने म्हाडा लॉटरी पर...
बॉम्बे हाईकोर्ट ने म्हाडा लॉटरी पर तत्काल रोक लगाने से किया इनकार
- म्हाडा लॉटरी में विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की मांग
- बॉम्बे हाईकोर्ट ने म्हाडा लॉटरी पर तत्काल रोक लगाने से किया इनकार
डिजिटल डेस्क, मुंबई. बॉम्बे हाई कोर्ट ने आवास आवंटन के लिए महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट (म्हाडा) लॉटरी पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत में दायर याचिका में म्हाडा लॉटरी में विशेष पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षित श्रेणी के रूप में शामिल करने की मांग की गई थी।
न्यायमूर्ति गौतम पटेल और न्यायमूर्ति नीला गोखले की खंडपीठ के समक्ष शुक्रवार को दीपल साहू शिरवाले की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में मांग की थी कि म्हाडा लॉटरी में एसबीसी को आरक्षित श्रेणी के रूप में शामिल करने और सुनवाई होने तक म्हाडा लॉटरी घोषित करने पर रोक लगाने की मांग की गयी थी। म्हाडा के वकील उदय वारुंजीकर ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि हाउसिंग बॉडी के पास नियम और कानून बनाने की शक्ति है। वर्तमान में 11 आरक्षित श्रेणियां हैं और ओबीसी श्रेणी उनमें से एक नहीं है।
खंडपीठ ने अपने आदेश में याचिका पर तत्काल अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि याचिका में म्हाडा नियमों को चुनौती नहीं दी गई है। हम नहीं जानते कि हम किसी विज्ञापन में एक विशेष आरक्षित श्रेणी को शामिल करने की आवश्यकता कैसे कर सकते हैं, जो अन्यथा म्हाडा द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करता है, न कि नियम के तहत कोई चुनौती है। याचिकाकर्ता को यह स्थापित करना होगा कि नियमों में उस श्रेणी को शामिल करने का अधिकार है और इसका उत्तर योग्यता के आधार पर देना होगा।
खंडपीठ ने यह भी कहा कि याचिका उस तरह के अंतरिम आदेश के लिए उपयुक्त नहीं है, जैसा याचिकाकर्ता चाहता है। अदालत ने याचिकाकर्ता को याचिका में से प्रतिवादी पक्ष के रूप में मुख्यमंत्री और आवास मंत्री के नाम हटाने का आदेश देते हुए कहा कि उनके नाम अनावश्यक रूप से शामिल किए गए हैं। याचिकाकर्ता म्हाडा के नियम को चुनौती देने की याचिका दायर करने के लिए स्वतंत्र है। याचिका पर उचित समय पर सुनवाई की जाएगी।
Created On :   14 Aug 2023 8:08 PM IST