बॉम्बे हाई कोर्ट कहा - सभी कैदियों के लिए स्वच्छ पेयजल पहली प्राथमिकता

बॉम्बे हाई कोर्ट कहा - सभी कैदियों के लिए स्वच्छ पेयजल पहली प्राथमिकता
  • नवी मुंबई के तलोजा जेल में पानी की कमी से जूझ रहे कैदी
  • जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण ने अदालत को सौंपी रिपोर्ट
  • सभी कैदियों के लिए स्वच्छ पेयजल पहली प्राथमिकता

डिजिटल डेस्क, मुंबई।बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को स्थानीय योजना प्राधिकरण और राज्य जेल अधिकारियों को तलोजा सेंट्रल जेल के कैदियों के लिए जल्द से जल्द अलग से स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति रेवती मोहिते ढेरे और न्यायमूर्ति गौरी गोडसे की खंडपीठ के समक्ष गुरुवार को तलोजा जेल में बंद एक पूर्व पुलिसकर्मी और एक अन्य पुलिस अधिकारी की हत्या के आरोपी अभय कुरुंदकर की याचिका की सुनवाई हुई। खंडपीठ ने कहा कि पहली प्राथमिकता सभी कैदियों के लिए पीने का पानी है। उन्हें साफ पीने का पानी दें। सिन्टेक्स टैंक से नहीं, बल्कि एक अलग स्रोत से पानी दें। अगर इसकी गुणवत्ता समान है, तो कोई मतलब नहीं है। सिन्टेक्स टैंक के पानी में तलछट और धूल है। इसलिए पानी को साफ करने की व्यवस्था होनी चाहिए।

अदालत ने राज्य को पर्याप्त जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने के लिए दो सप्ताह का समय दिया, विशेष रूप से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के संबंध में। राज्य को सटीक दैनिक जल आपूर्ति पर रिपोर्ट करना आवश्यक है।

तलोजा के एक कैदी कुरुंदकर ने जेल के कैदियों के लिए पर्याप्त पानी की मांग की और दावा किया कि शहर के स्थानीय योजना प्राधिकरण और औद्योगिक विकास निगम (सिडको) से पानी की आपूर्ति पूरी तरह से अपर्याप्त थी। पिछले दिनों सुनवाई के दौरान अदालत ने जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को 17 जून को जेल का दौरा करने और सिफारिशों के साथ 22 जून को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।गुरुवार को यह रिपोर्ट खंडपीठ के सामने रखी गई. रिपोर्ट के मुताबिक जेल के कैदियों ने कहा कि उन्हें पीने, नहाने, बर्तन धोने और बाकी सभी चीजों के लिए एक दिन में एक से डेढ़ बाल्टी पानी मिलता है।

जेल परिसर के भीतर दो कुएं एक 95 फीसदी और दूसरा 90 फीसदी सूखे थे। रिपोर्ट के मुताबिक जहां तक साफ-सफाई की बात है, तो पानी जमा करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्लास्टिक सिंटेक्स टैंक साफ पाया गया, लेकिन उसमें मौजूद पानी साफ नहीं था। डीएलएसए की रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि बाल्टियों में पानी साफ नहीं था, क्योंकि उसमें तलछट और धूल थी। इसके अलावा पानी की सफाई के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं था। छत की खराब हालत के कारण वर्षा जल संचयन संभव नहीं था। छत टपकती हुई और प्लास्टिक की चादरों से ढकी हुई पाई गई। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि कुएं की दीवारों को भी मजबूत करने की जरूरत है।

खंडपीठ ने बैरकों के बाहर गलियारों में जमा होने पर पानी की बर्बादी की संभावना पर भी गौर किया।न्यायमूर्ति ढेरे ने कहा कि जल आपूर्ति में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? इस पर संज्ञान लिया जाए। हम इस मामले को दो सप्ताह बाद रख रहे हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि यह एक सप्ताह के भीतर सारा काम हो जाएगा। मामले की अगली दो सप्ताह बाद होगी।

Created On :   22 Jun 2023 3:36 PM GMT

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