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बॉम्बे हाई कोर्ट: रोहित पवार की बारामती एग्रो ने गन्ना पेराई पर राज्य शुल्क के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया

- अदालत ने 50 फीसदी शुल्क जमा करने के बाद लाइसेंस देने का दिया निर्देश
- 13 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई
Mumbai News. बॉम्बे हाई कोर्ट ने एनसीपी (शरद पवार गुट) विधायक रोहित पवार के नेतृत्व वाली बारामती एग्रो लिमिटेड को गन्ना पेराई लाइसेंस जारी रखने की अनुमति दी।अदालत ने कंपनी को राज्य सरकार द्वारा लगाए गए शुल्क का 50 फीसदी मुख्यमंत्री राहत कोष और अन्य कल्याणकारी संस्थाओं में जमा करने का निर्देश दिया है। अदालत ने राज्य सरकार और अन्य संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 13 नवंबर को रखी गई है।
न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की अवकाशकालीन पीठ ने बारामती एग्रो लिमिटेड को तीनों मदों में कुल शुल्क राशि का 50 फीसदी तीन दिनों के भीतर जमा करने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 2025-26 सीजन के लिए कंपनी के पेराई लाइसेंस का निपटान किया जाना चाहिए। प्राधिकरण याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए वचन के आधार पर उसके पेराई लाइसेंस पर कार्रवाई करेगा। पीठ ने स्पष्ट किया कि यदि फर्म अंततः अपनी याचिका में सफल होती है, तो जमा की गई राशि ब्याज सहित वापस कर दी जाएगी।
राज्य सरकार ने 30 सितंबर को मुख्यमंत्री राहत कोष और गोपीनाथ मुंडे गन्ना श्रमिक कल्याण निगम के लिए पेराई किए गए प्रत्येक टन गन्ने पर 10 रुपए और बाढ़ राहत कोष के लिए 5 रुपए प्रति टन का शुल्क लगाने का निर्णय लिया। चीनी आयुक्त द्वारा 27 अक्टूबर को जारी एक पत्र के माध्यम से चीनी मिलों को इस निर्णय की औपचारिक सूचना दी गई, जिसमें 2025-26 सीजन के लिए पेराई लाइसेंस प्राप्त करने के लिए शुल्क भुगतान को एक पूर्व शर्त बना दिया गया। बारामती एग्रो लिमिटेड ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर इस शुल्क को चुनौती दी है।
बारामती एग्रो की ओर से वरिष्ठ वकील गिरीश गोडबोले ने दलील दी कि पेराई लाइसेंस को सशर्त जारी करना कठिन है और इसका कोई वैधानिक आधार नहीं है। उन्होंने अदालत को बताया कि सरकार की लेवी नीति को चुनौती देने वाली इसी तरह की याचिकाएं हाई कोर्ट की कोल्हापुर पीठ में दायर की गई थीं, जहां याचिकाकर्ताओं को निर्णय लंबित रहने तक 50 फीसदी राशि जमा करने की अनुमति दी गई थी।
Created On :   31 Oct 2025 8:07 PM IST














