फडणवीस के चुनावी हलफनामे में गलती से केस नहीं हुए थे शामिल- उदय डबले

फडणवीस के चुनावी हलफनामे में गलती से केस नहीं हुए थे शामिल- उदय डबले
उदय डबले ने बताया कि जब साल 2014 के विधानसभा चुनाव में नामांकन दाखिल किया था तो चुनावी हलफनामे में फडणवीस ने फॉर्म 26 भरते समय उन पर दर्ज 22 मामलों का जिक्र किया था, लेकिन भूल वश वह इस एफिडेविट में दो मामलों को लिखना भूल गए थे।

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर साल 2014 के विधानसभा चुनाव के चुनावी हलफनामे में दो मामलों को छुपाने का आरोप लगा था जिस पर अब फडणवीस के वकील उदय प्रभाकर डबले ने बड़ा दावा किया है। डबले ने कहा कि फडणवीस के चुनावी हलफनामे को तैयार करने की जिम्मेदारी उनका वकील होने के नाते उनकी थी। उन्होंने चुनाव आयोग में जो हलफनामा उस समय जमा किया था उसमें किसी भूल वश फडणवीस के ऊपर चल रहे दो मामलों का जिक्र नहीं हो पाया था। डबले ने यह जानकारी अब अदालत को दी है। नागपुर के ही एक वकील सतीश उके ने उन पर जानकारी छुपाने का आरोप लगाया था और मामला सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गया था। जिसमें अदालत ने उन पर केस चलाने का आदेश दिया था।

फडणवीस के वकील उदय डबले ने बताया कि जब साल 2014 के विधानसभा चुनाव में नामांकन दाखिल किया था तो चुनावी हलफनामे में फडणवीस ने फॉर्म 26 भरते समय उन पर दर्ज 22 मामलों का जिक्र किया था लेकिन भूल वश वह इस एफिडेविट में दो मामलों को लिखना भूल गए थे। जिस पर वकील सतीश उके ने फडणवीस पर जानबूझकर उनके ऊपर दर्ज गंभीर मामलों को छुपाने का आरोप लगाया था और उन्हें अदालत तक घसीट दिया था। उके ने अदालत से उनकी विधायकी को रद्द करने की याचिका दाखिल कर मांग की थी।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए फडणवीस को रहत दी थी और वकील उके की याचिका को ख़ारिज कर दिया था। जिसके खिलाफ उके ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सर्वोच्च अदालत ने हाई कोर्ट के फैसले को बदलते हुए फडणवीस को निचली अदालत में ट्रायल का सामना करने का आदेश दिया था। इसके फडणवीस ने सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू याचिका दाखिल की थी जिसे भी सर्वोच्च अदालत ने ख़ारिज कर दिया था और निचली अदालत में ट्रायल का सामना करने का आदेश दिया था। जो मामला अभी भी प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालय में चल रहा है। फडणवीस इस मामले में जमानत पर चल रहे हैं।

Created On :   9 May 2023 10:50 PM IST

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