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मुंबई सेशन कोर्ट: 2017 के हत्या के प्रयास मामले में आरपीआई के चार कार्यकर्ता हुए बरी

- अदालत ने हत्या के प्रयास की घटना को बताया राजनीतिक स्टंट
- मुंबई सेशन कोर्ट ने 2017 के हत्या के प्रयास मामले में की सुनवाई
- आरपीआई के चार कार्यकर्ताओं को किया बरी
Mumbai News. मुंबई सेशन कोर्ट ने 2017 के हत्या के प्रयास मामले में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (अठावले) के चार कार्यकर्ताओं को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा है कि यह घटना हत्या के वास्तविक प्रयास से ज्यादा एक राजनीतिक स्टंट प्रतीत होती है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सत्यनारायण नवंदर ने चार आरोपियों विशाल दीवार, विशाल जोंजाल, विशाल गायकवाड और शिरीष चिखलकर को आईपीसी की धारा 307 (हत्या का प्रयास) और 504 (शांति भंग करने के लिए जानबूझकर अपमान) के तहत आरोपों से बरी कर दिया। अदालत ने पाया कि आरोपी और शिकायतकर्ता राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे और इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि शिकायतकर्ता नागोराव कांबले ने तथ्यों को बढ़ा-चढ़ाकर और मनगढ़ंत बताकर उन्हें झूठा फंसाया हो। अदालत ने टिप्पणी की कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह घटना हत्या के वास्तविक प्रयास से ज्यादा एक राजनीतिक स्टंट थी। इसे एक गंभीर अपराध का रंग दिया गया था, जो अब तक उचित संदेह से परे साबित नहीं हुआ है।
वरिष्ठ अंबेडकरवादी कार्यकर्ता कृष्णा किरवाले की हत्या के विरोध में 6 मार्च 2017 को आजाद मैदान में एक आंदोलन आयोजित किया गया था। कथित तौर पर शिकायतकर्ता नागोराव कांबले और आरोपियों के बीच सीएसटी पर रास्ता रोको के विरोध प्रदर्शन करने को लेकर विवाद हुआ था। आरपीआई (ए) के तत्कालीन दक्षिण मुंबई क्षेत्र अध्यक्ष नागोराव कांबले ने जनता की असुविधा और निषेधाज्ञा लागू होने का हवाला देते हुए इस विचार का विरोध किया था।
आंदोलन के बाद पार्टी कार्यालय में झड़प हो गई। कांबले ने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ नारे लगाते हुए शिरीष चिखलकर समेत चार आरोपियों ने कथित तौर पर उन पर मिट्टी का तेल डाल कर उन्हें आग लगाकर जलाने की कोशिश की। कांबले की पत्नी जयश्री और एक अन्य कार्यकर्ता ने हस्तक्षेप कर इस घटना को रोका था। कांबले और उनकी पत्नी ने अदालत में गवाही दी। जबकि अन्य चश्मदीद गवाह अपने बयान से मुकर गए। अदालत ने दंपति के बयानों में भारी विसंगतियां पाईं।
Created On :   29 Aug 2025 9:36 PM IST