नासिक एपीएमसी चुनाव मामले में मुख्यमंत्री शिंदे के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, चुनाव का रास्ता साफ

नासिक एपीएमसी चुनाव मामले में मुख्यमंत्री शिंदे के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, चुनाव का रास्ता साफ
  • नासिक एपीएमसी चुनाव मामला
  • एकनाथ शिंदे के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
  • एपीएमसी के चुनाव का रास्ता साफ

डिजिटल डेस्क, मुंबई, वरिष्ठ संवाददाता। बांबे हाईकोर्ट ने नासिक के कृषि उत्पाद बाजार समिति (एपीएमसी) के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के संदर्भ में मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री एकनाथ शिंदे के आदेश पर रोक लगा दिया है। इससे एपीएमसी के चुनाव का रास्ता साफ हो गया है।

न्यायमूर्ति संदीप मार्ने की अवकाश कालीन एकल खंडपीठ के समक्ष मंगलवार को एपीएमसी के चुनाव के सिलसिले में नवनिर्वाचित सदस्यों की आपत्तियों को लेकर दायर याचिका सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता की ओर से किशोर श्रीरंग पाटिल, नासिक एपीएमसी की ओर से सचिन गीते और सरकार की ओर से अधिवक्ता भूपेश सामंत अदालत में पेश हुए। अदालत ने अपने फैसले में इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी मार्केट कमेटी के लिए चुने गए सदस्य को तब तक अयोग्य घोषित नहीं कर सकता, जब तक कि वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा अयोग्य न हो। न ही कोई उस संबंध में चुनाव को रोक सकता है। पिछले दोनों अदालत ने चुनाव कराने के लिए एक बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया था।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के पूर्व सांसद देवीदास पिंगले समेत नवनिर्वाचित सदस्यों की ओर से दायर याचिका में नासिक एपीएमसी चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री एकनाथ शिंदे के एक आदेश पर रोक लगाने और जल्द चुनाव कराने की मांग की गई थी। शिंदे ने 9 मई को नासिक एपीएमसी चुनाव कराने वाले सहकारिता उप पंजीयक को आदेश दिया था कि चुनाव प्रक्रिया स्थगित कर दी जाए। उन्होंने कहा था कि अपील पर सुनवाई के बाद ही चुनाव होगा।

Created On :   23 May 2023 10:33 PM IST

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