चुनौती: नरेश गोयल ने ईडी की गिरफ्तारी को बॉम्बे हाई कोर्ट में दी चुनौती

नरेश गोयल ने ईडी की गिरफ्तारी को बॉम्बे हाई कोर्ट में दी चुनौती
7000 करोड़ की कथित कर्ज धोखाधड़ी का मामला

डिजिटल डेस्क, मुंबई। जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल ने कर्ज घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तारी को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने याचिका में अपने उम्र का हवाला देते हुए गिरफ्तारी को अवैध बताया है। अदालत ने याचिका पर सुनवाई 20 सितंबर को रखी है।

न्यायमूर्ति रेवती मोहिते ढेरे और न्यायमूर्ति गौरी गोडसे की खंडपीठ समक्ष शुक्रवार को नरेश गोयल की ओर से वरिष्ठ वकील अमित देसाई ने याचिका दायर की। खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई 20 सितंबर को रखी है। गोयल ने अपनी याचिका में दावा किया है कि उनकी गिरफ्तारी अवैध थी और उन्होंने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत विशेष अदालत के आदेशों को भी चुनौती दी है, जिसने उन्हें पहले ईडी की हिरासत में और उसके बाद 20 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

नवंबर 2022 में जब ईडी उन्हें केनरा बैंक द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) में दर्ज एक मामले में पूछताछ के लिए ले गई थी, तब गोयल गंभीर धोखाधड़ी की जांच कार्यालय (एसएफआईओ) में गए थे। ईडी ने 1 सितंबर को गोयल को पूछताछ के लिए बुलाया और गिरफ्तार कर लिया। उन्हें विशेष अदालत के सामने पेश किया गया, जिसने उन्हें 14 सितंबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। 14 सितंबर को उन्हें 2 सप्ताह के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

एसएफआईओ 2019 से 7000 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी के लिए गोयल परिवार के खिलाफ जांच कर रहा है। केनरा बैंक ने आरोप लगाया है कि गोयल ने अपनी पत्नी अनीता गोयल और अन्य सार्वजनिक अधिकारियों के साथ मिलकर बैंक के खिलाफ धोखाधड़ी की, साजिश रची और आपराधिक विश्वासघात में शामिल रहे। शिकायत में कहा गया है कि उनके डिफ़ॉल्ट के कारण कथित तौर पर बैंक को 538 करोड़ रुपये का गलत नुकसान हुआ।

Created On :   16 Sept 2023 7:31 PM IST

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