मनी लॉन्ड्रिंग मामला : कोर्ट ने ईडी को मेहुल ठाकुर के पासपोर्ट लौटाने का दिया निर्देश

मनी लॉन्ड्रिंग मामला : कोर्ट ने ईडी को मेहुल ठाकुर के पासपोर्ट लौटाने का दिया निर्देश
  • कोर्ट ने ईडी को मेहुल ठाकुर के पासपोर्ट लौटाने का दिया निर्देश
  • बीमारी के इलाज के लिए विदेश जाने की मांगी अनुमति

डिजिटल डेस्क, मुंबई। विशेष पीएमएलए अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी चिरायु समूह के प्रबंध निदेशक मेहुल ठाकुर का पासपोर्ट लौटाने का निर्देश दिया है। ठाकुर ने विशेष अदालत से मानसिक बीमारी के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति मांगी है। ईडी ने ठाकुर से उनके विदेश में इलाज करने वाले डॉक्टर का ईमेल आईडी और कांटेक्ट नंबर मांगा है। न्यायाधीश एम.जी.देशपांडे ने शुक्रवार को मेहुल ठाकुर की अर्जी को स्वीकार कर ईडी को उनका पासपोर्ट देने का निर्देश दिया है।

क्या है मामला

ईडी ने जनवरी 2021 में मेहुल ठाकुर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। उन पर हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एचडीआईएल) से ली 196 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वीवा ग्रुप को कई निष्क्रिय फर्मों के माध्यम से डायवर्ट करने के आरोप है।

विशेष अदालत ने ठाकुर को यह कहते हुए जमानत दे दी थी कि जेल का माहौल उनकी बीमारी से उबरने के लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं है। इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने ठाकुर को इलाज के आधार पर 6 महीने के लिए अस्थायी जमानत दी थी।

Created On :   2 Jun 2023 10:02 PM IST

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