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बॉम्बे हाई कोर्ट: आरोपी डॉ.आनंद तेलतुम्बड़े को लेक्चर के लिए विदेश जाने की अनुमति देने से इनकार

- भीमा कोरेगांव मामले में सुनवाई
- डॉ.आनंद तेलतुम्बड़े को लेक्चर के लिए विदेश जाने की अनुमति नहीं
- बॉम्बे हाई कोर्ट ने किया इनकार
Mumbai News. बॉम्बे हाई कोर्ट ने भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी मानवाधिकार कार्यकर्ता डॉ.आनंद तेलतुम्बड़े को लेक्चर देने के लिए विदेश यात्रा की अनुमति देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति अजय गडकरी और न्यायमूर्ति रंजीतसिंह भोंसले की पीठ ने डॉ.आनंद तेलतुम्बड़े को अनुमति देने से इनकार करते हुए कहा कि उन्हें वर्चुअल व्याख्यान देने पर विचार करने को कहा। पीठ ने तेलतुम्बड़े की याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की उठाई गई आपत्तियों पर कहा कि वह वर्चुअल व्याख्यान दें। वरिष्ठ वकील मिहिर देसाई ने पीठ से इस तथ्य पर विचार करने का आग्रह किया कि उनके मुवक्किल केवल व्याख्यान ही नहीं देंगे, बल्कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में सेमिनार भी आयोजित करेंगे।
एनआईए की ओर पेश विशेष वकील चिंतन शाह ने बताया कि एजेंसी को आशंका है कि तेलतुम्बड़े फरार हो सकते हैं। इसलिए उन्हें अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। पीठ ने कहा कि वर्तमान परिस्थिति यह है कि विशेष एनआईए अदालत द्वारा खारिज कर दी गई है। हम भी ऐसा करने के इच्छुक नहीं हैं।
पीठ के संतुष्ट नहीं होने पर वकील देसाई ने पीठ से अनुरोध किया कि उन्हें अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दी जाए। पीठ ने उन्हें इसकी अनुमति दे दी गई।
याचिका में दावा किया गया कि तेलतुम्बड़े को एम्स्टर्डम विश्वविद्यालय के मानविकी संकाय ने उनकी सामाजिक न्याय के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त विद्वता और विशेषज्ञता के आधार पर उन्हें विजिटिंग स्कॉलर के रूप में चुना था।
Created On :   1 Oct 2025 9:16 PM IST