Mumbai News: अदालत ने कहा - केवल फोन कॉल अपराध में शामिल होने का सबूत नहीं हो सकता

अदालत ने कहा - केवल फोन कॉल अपराध में शामिल होने का सबूत नहीं हो सकता
  • नेरुल में बिल्डर की हत्या के आरोपी को हाई कोर्ट से जमानत मिली
  • केवल फोन कॉल अपराध में शामिल होने का सबूत नहीं हो सकता

Mumbai News. नवी मुंबई के नेरुल में बिल्डर की हत्या के आरोपी गौरव कुमार विलास यादव को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। अदालत ने कहा कि केवल फोन कॉल करना अपराध में शामिल होने का सबूत नहीं हो सकता है। अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि आरोपी ने 10 मार्च, 2023 से 15 मार्च, 2023 के बीच 11 बार मुख्य आरोपी से बातचीत की थी। इस पर अदालत ने कहा कि कौन-सी कॉल की गई थी और कॉल करने वालों के बीच क्या लाइव लिंक था? अभियोजन यह साबित करने में विफल रहा। न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव की एकल पीठ ने आरोपी यादव की ओर से वकील शुभम उपाध्याय और वकील आर्य कोतवाल की दायर जमानत अर्जी पर सुनवाई की। पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया बयान 25 अप्रैल, 2023 को दर्ज किया गया, जो घटना की तारीख से 40 दिन से अधिक है। यह भी कि याचिकाकर्ता वारदात के समय मौके पर मौजूद नहीं था।

क्या है मामला

मार्च, 2023 में बिल्डर की सरेराह गोली मार कर हत्या की गई थी। राज्य सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सरकारी वकील सविता एम. यादव ने यह कहते हुए जमानत देने का विरोध किया कि याचिकाकर्ता मुख्य आरोपी के साथ साजिश में शामिल है। लेकिन पीठ ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने कोई अन्य ठोस सबूत पेश नहीं किए।

Created On :   6 May 2025 6:22 PM IST

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