बॉम्बे हाई कोर्ट: तुर्की की कंपनी सेलेबी ने सुरक्षा मंजूरी रद्द करने के खिलाफ दायर याचिका ली वापस

तुर्की की कंपनी सेलेबी ने सुरक्षा मंजूरी रद्द करने के खिलाफ दायर याचिका ली वापस
  • नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 15 मई को सेलेबी की मुंबई हवाई अड्डे पर उसके ग्राउंड हैंडलिंग अनुबंध को किया था समाप्त
  • सुरक्षा मंजूरी रद्द करने के खिलाफ दायर याचिका ली वापस

Mumbai News. तुर्की की कंपनी सेलेबी ने भारत सरकार द्वारा उसकी सुरक्षा मंजूरी रद्द करने और मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उसके परिचालन समझौतों को समाप्त करने के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर अपनी याचिका वापस ले ली। सेलेबी ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा 7 जुलाई को उनकी याचिकाओं को खारिज करने के बाद यह कदम उठाया है। अदालत ने राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा गया था।

न्यायमूर्ति बीपी कोलाबावाला और न्यायमूर्ति फिरदौस पूनीवाला की पीठ ने गुरुवार को सेलेबी की याचिका वापस लेने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। सरकार ने सुरक्षा मंजूरी वापस लेने का फैसला चार दिनों तक चले भारत-पाक सैन्य संघर्ष के बाद लिया था, जिसमें तुर्की ने खुले तौर पर पाकिस्तान का समर्थन किया था। भारतीय अधिकारी सेलेबी को दी गई सुरक्षा मंजूरी को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानते थे।

नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) के माध्यम से कार्यरत नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर 15 मई 2025 को सेलेबी की सुरक्षा मंजूरी वापस ले ली। तुर्की विमानन सेवा कंपनी सेलेबी एविएशन होल्डिंग की सहायक कंपनी सेलेबी नैस एयरपोर्ट सर्विसेज ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर कर नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के सुरक्षा मंजूरी रद्द करने के प्रशासनिक फैसले को निलंबित और रद्द करने का अनुरोध की।

Created On :   21 Aug 2025 9:54 PM IST

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