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Mumbai News: सेंसरशिप विवाद में फंसी योगी आदित्यनाथ से प्रेरित फिल्म अजय देखेगा बॉम्बे हाई कोर्ट

- सीबीएफसी ने फिल्म को प्रमाणन सर्टिफिकेट देने से इनकार किया इनकार
- सेंसरशिप विवाद में फंसी फिल्म
Mumbai News. बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) से प्रमाणन सर्टिफिकेट मांग करने वाली निर्माताओं की याचिका पर फिल्म ‘अजेय: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी' देख कर सुनवाई करेगा। सीबीएफसी ने फिल्म को प्रमाणन देने से इनकार करते हुए फिल्म के निर्माताओं को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) पर जोर दिया।
न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति डॉ. नीला गोखले की पीठ ने कहा कि वैकल्पिक विकल्प मौजूद होने पर भी अदालत के अधिकार क्षेत्र को खारिज नहीं किया जा सकता है। पीठ ने सीबीएफसी की खिंचाई करते हुए कहा कि वह शुरू से ही प्राकृतिक न्याय को कायम रखने में विफल रहा है। आप को यह शुरुआत में ही कर लेना चाहिए था। यह एक ऐसा अभ्यास है, जो आप को हर फिल्म के लिए करना चाहिए था। आप ऐसा करने में विफल रहे हैं।
याचिकाकर्ता सम्राट सिनेमैटिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के वकील रवि कदम ने दलील दी कि सीबीएफसी ने शुरुआत में फिल्म में 29 कट मांगे थे। बाद में उसकी संशोधन समिति ने इसे घटाकर 21 कर दिया, लेकिन वे इन बदलावों से सहमत नहीं थे और इसलिए उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया।
सीबीएफसी की ओर से पेश वकील अभय खांडेपारकर ने कहा कि बोर्ड ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया है। फिल्म निर्माताओं के पास अभी भी सिनेमैटोग्राफ अधिनियम के तहत अपील करने के विकल्प मौजूद हैं।
Created On :   21 Aug 2025 9:40 PM IST