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Mumbai News: प्रदेश में लाभार्थी परिवारों को मिल सकेगा 3 लीटर केरोसिन, सरकार के खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग का फैसला

Mumbai News. खाड़ी देशों में युद्ध के संकट के बीच महाराष्ट्र सरकार ने पात्र लाभार्थी परिवारों को सरकारी राशन दुकानों पर केरोसिन वितरित करने को मंजूरी प्रदान की है। इससे प्रदेश में पात्र लाभार्थियों को प्रत्येक राशन कार्ड पर प्रति परिवार 3 लीटर केरोसिन मिल सकेगा। प्रदेश के खाद्य व नागरिक आपूर्ति व ग्राहक संरक्षण विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। प्रदेश में अत्योदय खाद्य योजना (एएवाई) व प्राथमिकता परिवार योजना (पीएसएस) राशन कार्ड धारकों को केरोसिन वितरण में प्राथमिकता दी जाएगी। केरोसिन की उपलब्धता के अनुसार सफेद राशन कार्ड धारक भी इसके लिए पात्र होंगे। जिन परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं होगा, ऐसे परिवार भी ग्राम पंचायत का निवास प्रमाणपत्र के आधार पर केरोसिन मिल सकेगा। वहीं उपलब्धता के अनुसार प्रवासी मजदूर भी केंद्र और राज्य सरकार के पहचानपत्र के आधार पर केरोसिन पाने के लिए पात्र होंगे। केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के तेल कंपनियों को पास के डिपो में केरोसिन उपलब्ध कराना होगा। इसके बाद वितरकों को राशन दुकानों पर केरोसिन पहुंचाने की जिम्मेदारी होगी। सरकार ने कहा है कि केरोसिन के परिवहन और राशन दुकानदारों का कमीशन के बारे में अलग से आदेश जारी किया जाएगा। बाम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने प्रधानमंत्री उज्जवला योजना और अन्य योजनाओं के जरिए एलपीजी गैस कनेक्शन वाले परिवारों को केरोसिन वितरित करने पर रोक लगाया था। इससे राज्य में केरोसिन अंत्यत मर्यादित वितरित की जाती है। लेकिन वर्तमान स्थिति में एलपीजी का वैकल्पिक ईंधन के रूप केरोसिन देने का फैसला लिया है। युद्ध की स्थिति के कारण केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र को 37 लाख 44 लीटर केरोसिन आवंटित किया गया है।
केरोसिन मिलावट रोकने जिलाधिकारी की जिम्मेदारी
केरोसिन का इस्तेमाल पेट्रोल और डीजल में मिलावट के लिए नहीं होने देने की जिम्मेदारी जिले का खाद्य आपूर्ति अधिकारियों और जिलाधिकारियों की होगी। केरोसिन का गैरकानूनी बिक्री अथवा दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ जीवनावश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
Created On :   26 March 2026 10:29 PM IST








