Mumbai News: बॉम्बे हाईकोर्ट से न्यायाधीश द्वारा डांटे जाने पर हंसने वाले पुलिस अधिकारी को नहीं मिली राहत

बॉम्बे हाईकोर्ट से न्यायाधीश द्वारा डांटे जाने पर हंसने वाले पुलिस अधिकारी को नहीं मिली राहत
  • अदालत ने ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को जारी किए गए पत्र को रद्द करने से किया इनकार
  • न्यायाधीश द्वारा डांटे जाने पर हंसने वाले पुलिस अधिकारी को नहीं मिली राहत

Mumbai News. बॉम्बे हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को जारी किए गए पत्र को रद्द करने से इनकार कर दिया। कोर्ट की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश द्वारा वरिष्ठ पुलिस इंस्पेक्टर को डांटे जाने पर वरिष्ठ पुलिस इंस्पेक्टर हंसने लगा। उसके इस आचरण को अदालत ने काफी गंभीरता से लिया। उजागर किया गया था।

पुलिस अधिकारी ने 20 जनवरी 2025 में एक आपराधिक मामले में जांच अधिकारी के रूप में अपनी गवाही देने के लिए ट्रायल कोर्ट के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेशी के दौरान कथित तौर पर अपना माइक्रोफोन बंद कर दिया। वह हुआ था। जब उसे उसके व्यवहार के लिए ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा डांटा गया, तो वह हंसने लगा। उस पर यह भी आरोप लगाया गया कि उसने अपनी गवाही के बीच में ही पुलिस कमिश्नर का फोन कॉल होने का दावा करके फोन कॉल का जवाब दिया।

न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति नीला गोखले की पीठ ने ब्रह्मानंद राव साहेब नाइकवाड़ी की याचिका पर कहा कि प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता का ऐसा व्यवहार अहंकारी आचरण की बू आ रही है।अपने कार्यालय की सुविधा और सहूलियत से पेश होने और गवाही देने की अनुमति मिलने मात्र से ही निश्चित रूप से उन्हें न्यायालय की कार्यवाही को लापरवाही से लेने की अनुमति नहीं मिली। विवादित पत्र में दर्शाई गई जिला न्यायाधीश की नाराजगी को अतिरंजित या गलत नहीं माना जा सकता है।

पीठ ने पुलिस अधिकारी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीश के पत्र को रद्द करने का अनुरोध किया गया था।

पीठ ने कहा कि जिस तरह से याचिकाकर्ता ने कार्यवाही के दौरान खुद को पेश किया, उससे न्याय प्रशासन में बाधा उत्पन्न होना निश्चित है और मुकदमे की कार्यवाही प्रभावित होगी। किसी भी मामले में ट्रायल न्यायाधीश द्वारा याचिकाकर्ता पुलिस अधिकारी से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से साक्ष्य देने में जांच एजेंसियों के लिए एसओपी तैयार करने का अनुरोध उसके खिलाफ ट्रायल न्यायाधीश का व्यक्तिगत प्रतिशोध को नहीं दर्शाता है। नवी मुंबई के नेरुल पुलिस स्टेशन में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक ब्रह्मानंद रावसाहेब नाइकवाड़ी कार्यरत है।

Created On :   30 April 2025 9:33 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story