Mumbai News: बॉम्बे हाई कोर्ट सरकार की पीओपी गणपति मूर्तियों के विसर्जन की नई नीति से नाखुश

बॉम्बे हाई कोर्ट सरकार की पीओपी गणपति मूर्तियों के विसर्जन की नई नीति से नाखुश
  • 7 से 8 फीट ऊंची पीओपी की गणेश मूर्तियों के कृत्रिम तालाब में विसर्जन की संभावना पर विचार करने को कहा
  • 7 हजार से अधिक पीओपी गणपति मूर्तियों का प्राकृतिक जलाशयों में विसर्जन से पर्यावरण के लिए खतरा होने की चिंता जताई

Mumbai News. बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र सरकार की प्लास्टर ऑफ पेरिस (पीओपी) की गणपति मूर्तियों के विसर्जन की प्रस्तुत नई नीति पर नाराजगी जतायी। अदालत ने सरकार को 7 से 8 फीट ऊंची पीओपी की गणेश मूर्तियों के कृत्रिम तालाब में विसर्जन की संभावना पर विचार करने को कहा है। सरकार द्वारा अदालत में जो नई नीति प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया है कि वह केवल 5 फीट से ऊंची मूर्तियों को ही प्राकृतिक जलाशयों में विसर्जन की अनुमति देगी और पर्यावरण को किसी भी तरह के नुकसान से बचाने के लिए उन्हें अगली सुबह ही हटा दिया जाएगा। सरकार की 5 फुट से ऊंची मूर्तियों की संख्या 7 हजार से अधिक बताया, तो अदालत ने प्राकृतिक जलाशयों में विसर्जन की जाने वाली मूर्तियों की बड़ी संख्या पर चिंता जताई। मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति संदीप मार्ने की पीठ के समक्ष राज्य सरकार के महाधिवक्ता डॉ. बीरेंद्र सराफ की पीओपी की गणेश मूर्तियों के विसर्जन को लेकर नई नीति प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया है कि मुंबई 5 फीट तक की सभी मूर्तियों को कृत्रिम तालाबों और पानी की टंकियों में विसर्जित करना अनिवार्य कर दिया है। 7 से 8 हजार मूर्तियां हैं, जो 5 फीट से ऊंची हैं और उन्हें प्राकृतिक जलाशयों में विसर्जित किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि लगभग 1 लाख 96 हजार मूर्तियां 5 फीट तक ऊंची हैं और ऐसी मूर्तियों को अनिवार्य रूप से कृत्रिम तालाबों में विसर्जित किया जाएगा। मुंबई में लगभग 3869 मूर्तियां 5 फीट से 10 फीट ऊंची हैं, जबकि 3900 से ज्यादा मूर्तियां 10 फीट से अधिक ऊंची हैं।

पीठ ने राज्य सरकार की नई नीति से असहमत जताते हुए कहा कि 7 से 8 हजार से अधिक मूर्तियों का प्राकृतिक जलाशयों में विसर्जन पर्यावरण के लिए खतरा होगा। पीठ ने सरकार से कृत्रिम तालाबों में कम से कम 7 से 8 फीट ऊंची मूर्तियों के विसर्जन पर विचार करने को कहा। पीठ ने कहा कि 5 फुट से ऊंची 7 से 8 हजार पीओपी की गणपति की मूर्तियां बहुत बड़ी संख्या है। इतनी बड़ी संख्या में मूर्तियों का प्राकृतिक जलाशयों में जाना पर्यावरणीय खतरा पैदा कर सकता है। आप अपने कृत्रिम तालाबों में 10 फीट तक की मूर्तियों का विसर्जन क्यों नहीं कर सकते? इस पर डॉ.सराफ ने कहा कि 10 फीट ऊंची मूर्तियों को कृत्रिम तालाबों में विसर्जित करना मुश्किल होगा, क्योंकि ऐसी एक मूर्ति के विसर्जन से पूरा तालाब भर जाएगा और अन्य मूर्तियों के लिए जगह नहीं बचेगी। पीओपी मूर्तियां घुलनशील पदार्थों से नहीं बनी होती हैं। इसलिए ये जलाशयों में तुरंत नहीं घुलेंगी। इसलिए हमने महानगरपालिकाओं को अगली सुबह ही इन्हें हटाने का आदेश दिया है। पीठ ने कहा कि हमें लगता है कि आप कृत्रिम तालाबों में 8 फीट ऊंची मूर्तियों के विसर्जन पर विचार कर सकते हैं। कल तक इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करें। इसके बाद हम आदेश पारित करेंगे।पीठ ने सुनवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी।

Created On :   23 July 2025 9:27 PM IST

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