Mumbai News: सीआरपीएफ में भर्ती के लिए उम्मीदवार को 164.6 सेमी कद के आधार पर अयोग्य घोषित करना अवैध

सीआरपीएफ में भर्ती के लिए उम्मीदवार को 164.6 सेमी कद के आधार पर अयोग्य घोषित करना अवैध
  • अदालत ने 3 मिमी और 4 मिमी कम ऊंचाई वाले दो उम्मीदवारों को भर्ती चिकित्सा परीक्षण के लिए भेजने का दिया निर्देश
  • उम्मीदवार को 164.6 सेमी कद के आधार पर अयोग्य घोषित करना मनमाना

Mumbai News. बॉम्बे हाई कोर्ट केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीआरपीएफ) में भर्ती के लिए उम्मीदवारों को उनके क्रमशः 164.7 सेमी और 164.6 सेमी कद के आधार पर शारीरिक मानक परीक्षण के चरण में अयोग्य घोषित करना अवैध और मनमाना है। अदालत ने क्रमश: 3 मिलीमीटर (मिमी) और 4 मिमी कम ऊंचाई वाले दो उम्मीदवारों को चिकित्सा परीक्षण के लिए योग्य घोषित किया। पीठ ने उम्मीदवार सुशांत भाऊसाहेब सरोदे और साहिल संजय पाटील की याचिकाओं को स्वीकार करते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं को अनुमति और छूट का लाभ देते हुए चिकित्सा परीक्षण के लिए योग्य घोषित किया जाता है। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि उन्होंने कंप्यूटर आधारित परीक्षा के साथ-साथ शारीरिक दक्षता परीक्षा भी उत्तीर्ण की थी। वे अपनी ऊंचाई 165 सेमी के निर्धारित मानक से कम होने के कारण शारीरिक मानक परीक्षण में उत्तीर्ण नहीं हो पाए। इसलिए उन्हें विस्तृत चिकित्सा परीक्षा चरण में आगे बढ़ने से रोक दिया गया। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता दिशानिर्देशों के खंड 2 (डी) के अनुसार ऊंचाई में छूट के लाभ के हकदार हैं।

क्या है मामला

5 सितंबर 2024 की नोटिस के तहत कर्मचारी चयन आयोग ने सीआरपीएफ में सिपाही, असम राइफल्स में राइफलमैन (जीडी) और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में सिपाही के पद के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए थे। याचिकाकर्ताओं ने नोटिस में निर्धारित योग्यताओं को पूरा करने के कारण उस पद के लिए आवेदन किया था। उम्मीदवारों की भर्ती के लिए 4 चरण निर्धारित किए गए हैं, जिसमें कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी), शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी), शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) और विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (डीएमई) प्रमुख हैं। याचिकाकर्ताओं को शारीरिक मानक परीक्षा में इस आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

Created On :   3 Oct 2025 5:55 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story