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Mumbai News: स्थानीय निकायों को अब आपले सरकार पोर्टल पर देनी होगी ऑनलाइन सेवाएं, देनी होगी सुविधाएं

- लोकसेवा अधिकार अधिनियम के तहत देनी होगी सुविधाएं
- विभागों की सेवाएं आपले सरकार पोर्टल पर मिलेंगी
Mumbai News. महाराष्ट्र लोकसेवा अधिकार अधिनियम के तहत अब स्थानीय निकायों और विश्वविद्यालयों को एक महीने में सभी सेवाओं को अधिसूचित करना होगा। शुक्रवार को राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में परिपत्र जारी किया है। इसके मुताबिक सभी मंत्रालय के विभागों और उनके अधीन क्षेत्रिय कार्यालय, मंडल, महामंडल, प्राधिकरण, सरकारी संस्था और कंपनियों को भी सेवाएं एक महीने में अधिसूचित करना पड़ेगा। इन अधिसूचित सेवाओं को 15 सितंबर 2025 से पहले आपले सरकार पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध करना होगा। सरकार के जो विभाग ऑनलाइन सेवाएं निर्धारित समय में उपलब्ध कराने में विफल होंगे, ऐसे विभागों के प्रमुख अथवा कार्यालय प्रमुख को उनके वेतन से प्रति सेवा प्रत्येक दिन एक हजार रुपए दंड वसूला जाएगा। सरकार ने सभी विभागों को सूचना व प्रौद्योगिकी विभाग की मदद से ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध करना होगा। महाआईटी को सभी सेवाएं ऑनलाइन विकसित करने के लिए विभागों से शुल्क लेने पर मनाही होगी। सभी सेवा ऑनलाइन पद्धति से आपले सरकार पोर्टल पर उपलब्ध कराने और ऑनलाइन सेवाओं का डेशबोर्ड की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी महाआईटी की होगी।
विभागों की सेवाएं आपले सरकार पोर्टल पर मिलेंगी
महाराष्ट्र लोकसेवा अधिकार अधिनियम-2015 के तहत 1027 सेवाएं अधिसूचित की गई है। जिसमें से 138 सेवाएं अभी संबंधित विभागों के पोर्टल पर ऑनलाइन है। लेकिन ये सेवाएं आपले सरकार पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है। अब ऐसे सभी सेवाओं को 31 मई 2025 से पहले आपले सरकार पोर्टल पर उपलब्ध कराना होगा। इसके अलावा विभिन्न विभागों की 306 सेवाएं ऑफलाइन उपलब्ध है, इन सेवाओं को 15 अगस्त 2025 से पहले आपले सरकार पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध कराना होगा।
Created On :   2 May 2025 9:11 PM IST