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Mumbai News: अब दो से अधिक बच्चे होंगे तो नहीं बन सकेंगे कोतवाल, देना होगा शपथ पत्र

- अभ्यर्थियों को देना पड़ेगा छोटे परिवार होने का शपथ पत्र
- दो से अधिक बच्चे होंगे तो नहीं बन सकेंगे कोतवाल
Mumbai News. प्रदेश में अभ्यर्थी अब दो से अधिक बच्चे होने पर कोतवाल (राजस्व सेवा) पद के लिए पात्र नहीं होंगे। राज्य में कोतवाल पद की नियुक्ति के लिए छोटे परिवार का शपथ पत्र देना अब आवश्यक योग्यता के रूप में लागू हो गया है। राज्य के राजस्व विभाग ने इस बारे में फैसला लिया है। इसके मुताबिक राज्य में कोतवाल सेवा भर्ती नियम-1959 के तहत राज्य सरकार के नियंत्रण वाली राजस्व विभाग में कोतवाल की नियुक्ति की जाती है। सरकार के छोटे परिवार की व्याख्या का अर्थ दो बच्चों के साथ पत्नी और पति है। सरकार के फैसले के अनुसार दो से अधिक बच्चे वाले अभ्यर्थी बच्चों की संख्या और ज्यादा नहीं बढ़ने तक कोतवाल पद के लिए योग्य होंगे। लेकिन यह शासनादेश लागू होने के बाद अगले एक साल की अवधि में दम्पति को एक प्रसूति में एक अथवा उससे अधिक बच्चे जन्म लेते हैं तो संबंधित अभ्यर्थी इस पद के लिए पात्र नहीं होंगे। वहीं फिलहाल जिस दम्पति को एक बच्चा है और अब एक प्रसूति में जन्म लेने वाले एक से अधिक बच्चे को भी एक ही बच्चा समझा जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि राज्य के जिन क्षेत्रों में कोतवाल के चयन के लिए प्रक्रिया शुरू है। वहां पर सरकार का नया फैसला लागू नहीं होगा। राज्य में कोतवाल पद पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 45 साल है। इस पद के लिए अभ्यर्थी को कक्षा चौथी पास होना अनिवार्य है। राज्य में सरकार की ओर से कोतवालों को मानधन प्रदान किया जाता है।
Created On :   2 Jun 2025 9:56 PM IST