- Home
- /
- राज्य
- /
- महाराष्ट्र
- /
- मुंबई
- /
- आपराधिक घटनाओं की अब जांच कर सकेंगे...
Mumbai News: आपराधिक घटनाओं की अब जांच कर सकेंगे पुलिस हेड कांस्टेबल, गृह विभाग ने जारी किया आदेश

- राज्य के गृह विभाग ने जारी किया आदेश
- अभी तक आपराधिक मामलों की जांच पुलिस उपनिरीक्षक और उससे वरिष्ठ दर्जे के अधिकारी करते थे
- अब जांच कर सकेंगे पुलिस हेड कांस्टेबल
- पीएम गतिशक्ति के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त
Mumbai News. प्रदेश में आपराधिक घटनाओं की जांच अब पुलिस हेड कांस्टेबल भी कर सकेंगे। अभी तक आपराधिक मामलों की जांच पुलिस उपनिरीक्षक और उससे वरिष्ठ दर्जे के अधिकारी करते थे। मगर अब राज्य सरकार के गृह विभाग ने पुलिस हेड कांस्टेबल और पुलिस कांस्टेबल को आपराधिक घटनाओं की जांच के लिए अधिकार प्रदान किया है। राज्य के गृह विभाग की ओर से राजपत्र के जरिए इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। इसके मुताबिक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 176 की उपधारा (1) के प्रावधानों के तहत यह फैसला लिया गया है। इससे राज्य में आपराधिक मामले की जांच पुलिस हेड कांस्टेबल और उससे वरिष्ठ दर्जे के अधिकारी कर सकेंगे। सरकार ने पुलिस कांस्टेबल को भी जांच के लिए अधिकार प्रदान किया है। लेकिन जांच करने वाले पुलिस कांस्टेबल के लिए योग्यता और अनुभव निर्धारित किए गए हैं। इसके मुताबिक पुलिस कांस्टेबल को स्नातक होना चाहिए। उनकी सात साल की सेवा पूरी होनी चाहिए। उनके खिलाफ किसी प्रकार की जांच प्रलंबित नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही पुलिस कांस्टेबल नाशिक के अपराध अन्वेषण प्रशिक्षण विद्यालय में छह सप्ताह का विशेष प्रशिक्षण पूरा किया होना चाहिए। साथ ही प्रशिक्षण में आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण हुआ हो। इन मापदंडों को पूरा करने वाले पुलिस कांस्टेबल आपराधिक मामलों की जांच कर सकेंगे। राज्य में बढ़ते आपराधिक मामले और जनसंख्या के अनुपात में पुलिस बल में कम संख्या को देखते हुए सरकार का यह फैसला अहम माना जा रहा है।
उधर पीएम गतिशक्ति के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त
इसके अलावा प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय विभाग ने केंद्र सरकार के पीएम गतिशक्ति नैशनल मास्टर प्लान के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। सामाजिक न्याय विभाग से संबंधित आधारभूत सुविधा योजनाओं के लिए सी एन बागुल को नोडल अधिकारी बनाया गया है। बागुल सामाजिक न्याय विभाग के सह सचिव हैं। राज्य के सामाजिक न्याय विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। इससे पहले 5 मार्च 2025 को राज्य की मुख्य सचिव सुजाता सौनिक की अध्यक्षता में पीएम गतिशक्ति पोर्टल को लेकर बैठक हुई थी। जिसमें मुख्य सचिव ने पीएम गतिशक्ति के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए थे।
Created On :   15 May 2025 9:45 PM IST