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Mumbai News: कृत्रिम बालू के उत्पादन और इस्तेमाल नीति को मंजूरी, सरकारी विभागों को इस्तेमाल करना होगा कृत्रिम बालू

- सरकारी विभागों को इस्तेमाल करना होगा कृत्रिम बालू
- राज्य के उद्योग विभाग की ओर से रियायतें दी जाएंगी
Mumbai News. प्रदेश में कृत्रिम बालू (एम-सैंड) के उत्पादन और इस्तेमाल की नीति को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इस नीति के तहत प्रत्येक जिले में 50 व्यक्ति अथवा संस्थानों को एम-सैंड यूनिट स्थापित करने के लिए राज्य के उद्योग विभाग की ओर से रियायतें दी जाएंगी। बालू के उत्पादन के लिए स्वामित्वधन के रूप में प्रति ब्रास 600 रुपए वसूला जाता है। लेकिन इसके बजाय कृत्रिम बालू तैयार करने के लिए प्रतिब्रास केवल 200 रुपए स्वामित्वधन (रॉयल्टी) वसूला जाएगा। खदान अपशिष्ट और पहाड़ों की खुदाई से मिलने वाले पत्थर और गिट्टी से क्रशर मशीन की सहायता से कृत्रिम बालू तैयार किया जाएगा। जिला प्रशासन और वन विभाग की मंजूरी से एम-सैंड यूनिट स्थापित करने की लिए अनुमति दी जाएगी। इस यूनिट को पर्यावरण के नियमों का पालन करना आवश्यक होगा। एम-सैंड यूनिट स्थापित करने के लिए औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान, ब्याज दर रियायत, विद्युत शुल्क में छूट, मुद्रांक शुल्क माफी और बिजली दर में अनुदान दिया जाएगा।
सरकारी विभागों को इस्तेमाल करना होगा कृत्रिम बालू
राज्य के सभी सरकारी, अर्धसरकारी और सार्वजनिक संस्थाओं को अपनी निर्माण कार्य परियोजनाओं में कृत्रिम बालू का प्राथमिकता से इस्तेमाल करना होगा। प्राकृतिक बालू के अति उत्खनन के कारण निर्माण होने वाले पर्यावरणीय संकट को रोकने और निर्माण कार्य क्षेत्र को वैकल्पिक और टिकाऊ साध उपलब्ध कराने की दृष्टि से यह फैसला लिया गया है। इस नीति के तहत सार्वजनिक निर्माण कार्य क्षेत्र में कृत्रिम बालू के इस्तेमाल पर प्रोत्साहन दिए जाएंगे।
चंद्रशेखर बावनकुले, राजस्व मंत्री के मुताबिक देश के पांच राज्यों के बाद अब महाराष्ट्र में एम-सैंड नीति को लागू करने का फैसला लिया गया है। राज्य के सभी विभागों के निर्माण कार्यों में एम-सैंड का इस्तेमाल होगा। एम-सैंड यूनिट के लिए सरकारी और निजी जमीन भी उपलब्ध कराई जाएगी। जमीन के भीतर से एम-सैंड निकालने के बाद खाली हुए जगह का इस्तेमाल जलसंरक्षण के लिए किया जाएगा।
Created On :   13 May 2025 9:34 PM IST