Mumbai News: सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर शिंदे गुट के शिवसेना विधायक की जनहित याचिका खारिज

सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर शिंदे गुट के शिवसेना विधायक की जनहित याचिका खारिज
  • बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर शिंदे गुट के शिवसेना विधायक की जनहित याचिका को किया खारिज
  • याचिका में प्रभावशाली लोगों को कंटेंट क्रिएटर और कॉमेडियन का नाम पर सोशल मीडिया में निशाना बनाने का आरोप

Mumbai News. बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर एकनाथ शिंदे गुट के शिवसेना विधायक किरण सावंत की जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दी। याचिका में प्रभावशाली लोगों को कंटेंट क्रिएटर और कॉमेडियन के नाम पर सोशल मीडिया में निशाना बनाने पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया था। मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति एम.एस. कार्णिक की पीठ ने किरण सामंत की जनहित याचिका पर कहा कि आईटी (ब्लॉकिंग) नियमों के तहत उपाय उपलब्ध हैं। याचिका में सामान्य प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें वह स्वीकार नहीं कर सकते। पीठ ने उनकी याचिका खारिज कर दी। सामंत ने कुणाल कामरा को जनहित याचिका में पक्षकार बनाया था। उन्होंने अपने पिछले वीडियो का हवाला देते हुए कहा कि इन वीडियो से न्यायपालिका की छवि खराब हुई है। सामंत के वकील ने कहा कि कामरा को सोशल मीडिया पर हो रहे दुरुपयोग का उदाहरण देने के लिए पक्षकार बनाया गया है। सोशल मीडिया पर असामाजिक गतिविधियों पर लगाम लगाने की तत्काल आवश्यकता है।

सामंत के वकील ने यह भी कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में लोग सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रहे हैं और इस तरह के भाषण से पैसे कमा रहे हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाए गए उचित प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाली सामग्री को सेंसर करने के लिए सोशल मीडिया सतर्कता समिति के गठन का अनुरोध किया गया था।

Created On :   30 April 2025 9:52 PM IST

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